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रायपुर

CG News: शिक्षा के अधिकार अधिनियम में संशोधन, नए सत्र से 5वीं, 8वीं में फेल होने पर छात्र नहीं होंगे प्रमोट

CG News: 5वीं और 8वीं के छात्र अगर पहली परीक्षा में फेल हो जाते हैं, तो उन्हें दो महीने के अंदर दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा। इससे छात्रों को पास होने का एक और मौका दिया जाएगा।

रायपुरMay 27, 2025 / 10:16 am

Laxmi Vishwakarma

नए सत्र से 5वीं, 8वीं में फेल होने पर छात्र नहीं होंगे प्रमोट (Photo- AI)

नए सत्र से 5वीं, 8वीं में फेल होने पर छात्र नहीं होंगे प्रमोट (Photo- AI)

CG News: रायपुर में स्थित केंद्रीय विद्यालय में नए सत्र से 5वीं और 8वीं में फेल होने वाले छात्रों को अब अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा। परीक्षा में जो भी सवाल पूछे जाएंगे उनमें 50 फीसदी कॉपिटेटिव दक्षता वाले होंगे। नई शिक्षा नीति के तहत यह फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले ही शिक्षा के अधिकार अधिनियम में संशोधन किया है, जिसके तहत अब केंद्रीय विद्यालयों और अन्य सरकारी स्कूलों में कक्षा 5 और 8 में फेल होने वाले बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा।

CG News: परीक्षा में 50 फीसदी सवाल

केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य अशोक कुमार चंद्राकर ने बताया कि स्कूलों में 5वीं और 7वीं के छात्र-छात्राओं को पहले नो-डिटेंशन पॉलिसी के तहत फेल होने के बावजूद अगली कक्षा में प्रमोट किया जाता था लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। राजधानी रायपुर में दो केंद्रीय विद्यालय संचालित हो रहे हैं जिनमें से केंद्रीय विद्यालय डब्ल्यूआरएस कॉलोनी में दो पाली में क्लास लगती है। जिसमें 5वीं में लगभग 330 छात्र-छात्राएं पढ़ाई करते हैं। वहीं कक्षा 8वीं में भी 330 छात्र-छात्राएं पढ़ते हैं।
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वहीं डीडी नगर स्थित 5वीं और 8वीं में भी लगभग उतने ही छात्र-छात्राएं पढ़ाई करते हैं। प्राचार्य अशोक कुमार चंद्राकर ने बताया कि परीक्षा में 50 फीसदी सवाल कॉपिटेटिव दक्षता वाले पूछे जाएंगे। केंद्रीय विद्यालय की लगभग सभी कक्षाओं की परीक्षा में कॉपिटेटिव दक्षता वाले सवाल पूछे जाते है। वहीं अब 5वीं और 8वीं की परीक्षाओं में भी ऐसा होगा। केवी परीक्षाओं में छात्रों के प्रदर्शन को विभिन्न कारकों जैसे कि शैक्षणिक ज्ञान, मौखिक कौशल और डिस्क्रिप्टिव लेखन के माध्यम से मूल्यांकन किया जाता है।

फेल होने पर मिलेगा दोबारा मौका

CG News: 5वीं और 8वीं के छात्र अगर पहली परीक्षा में फेल हो जाते हैं, तो उन्हें दो महीने के अंदर दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा। इससे छात्रों को पास होने का एक और मौका दिया जाएगा। यदि बच्चे दूसरी परीक्षा में भी फेल हो जाते हैं तो उन्हें अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा। आरटीई (शिक्षा का अधिकार) अधिनियम की धारा 16 के तहत, बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक फेल नहीं किया जा सकता था। 2008 से यह लागू किया गया था।

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