
CG News: नशीले कफ सिरप को फर्जी कंपनी में बिक्री करना दिखाए जाने वाले दवा व्यापारी को विशेष न्यायाधीश जितेंद्र कुमार जैन ने डेढ़ साल की सजा और दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जानकारी के अनुसार खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के द्वारा बीते 5 मार्च 2011 को शहर के गांधी गंज स्थित मेसर्स प्रगति इंटरप्राइजेस का निरीक्षण किया।
इस दौरान में प्रतिष्ठान में औषधि फेंसीडिल कफ सिरप बिक्री के लिए पाया गया। इसकी 100 एमएल की 1310 बोतलें मिलीं। बताया जाता है कि इस प्रतिबंधित कप सिरप का अधिक मात्रा में सेवन करने से नशा होता है।
जांच के दौरान औषधि निरीक्षक ने 1310 बॉटल औषधि को आगामी 20 दिवस तक विक्रय नहीं करने के लिए कार्रवाई की और उसे प्रगति इंटरप्राइजेज के संचालक सांवरिया गोयल की अभिरक्षा में सौंप दिया। (Chhattisgarh News) इसके बाद विक्रय बिल की जांच की गई। फर्म ने अधिकांश दवा राज्य के बाहर की फर्मों को बेची थी।
CG News: औषधि निरीक्षक ने पटना और गया की संबंधित फर्मों की भी जांच की। इस बीच यह बात सामने आई कि जिस फर्म को दवा बिक्री करने की बात कही गई है या तो वे बंद थे या उन्हें उक्त दवा सप्लाई ही नहीं की गई थी।
इसके बाद प्रकरण तैयार कर मामला न्यायालय पहुंचा। जहां विशेष न्यायाधीश जितेंद्र कुमार जैन के न्यायालय में सुनवाई हुई। इस दौरान प्रगति इंटरप्राइजेज के संचालक सांवरिया गोयल को दोषी पाया गया।
Updated on:
07 Dec 2024 10:21 am
Published on:
07 Dec 2024 08:27 am
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