
CG News: आय से अधिक संपत्ति मामले में राज्य सेवा की निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया जमानत मिल गई है। ईओडब्ल्यू द्वारा सौम्या के खिलाफ 60 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं करने पर विशेष न्यायाधीश द्वारा बुधवार को इसका फैसला सुनाया। जमानत शर्तों के अनुसार पचास-पचास हज़ार के दो सक्षम ज़मानतदार पेश करने होंगे। हालांकि कोर्ट से मिली जमानत के बाद भी सौम्या चौरसिया की जेल से रिहाई नहीं होगी उन्हें कोयला घोटाले में जेल भेजा गया है।
विशेष न्यायाधीश निधि शर्मा तिवारी की अदालत में सौम्या चौरसिया की ओर से उनके अधिवक्ता फैजल रिजवी ने जमानत का आवेदन 7 जनवरी को पेश किया था। ईओडब्ल्यू की ओर से निर्धारित अवधि के भीतर चार्जशीट पेश की जानी थी। लेकिन जांच एजेंसी ने चार्जशीट पेश करने पर 61वें दिन विशेष न्यायाधीश ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए जमानत देने का फैसला सुनाया। जमानत शर्तों के अनुसार सौम्या की ओर से 50-50 हजार रुपए के दो जमानतदार 8 जनवरी को विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश किया जाएगा।
ईओडब्ल्यू॒ द्वारा आय से अधिक संपत्ति मामले में जमानत मिलने के बाद भी सौम्या चौरसिया को फिलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा। हालांकि उनके खिलाफ ईडी ने कोयले घोटाले में जेल भेजा गया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिल चुकी है। लेकिन ईओडब्ल्यू॒ द्वारा दर्ज किए गए कोयला घोटाले में उन्हें जेल भेजा गया है।
उल्लेखनीय है कि, राज्य प्रशासनिक सेवा की अफसर सौम्या चौरसिया निलंबित IAS समीर बिश्नोई, रानू साहू और दो साल से जेल में हैं। कोयला लेवी के मामले में ईडी ने सबसे पहले आरोपियों के ठिकानों पर छापे मारे थे। इसी छापे में समीर बिश्नोई, रानू और सौम्या तीनों की संलिप्तता का पता चला था। कड़ी दर कड़ी जांच बढ़ती चली गई और आरोपियों पर ईओडब्ल्यू में भी कोयला और आय से आधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज हुआ है।
छत्तीसगढ़ में ईडी ने कथित कोयला घोटाले में 500 करोड़ रुपए की अवैध उगाही को लेकर जांच शुरू की थी। जिसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया था। वसूली के लिए नियमों में बदलाव किया गया था। जिसके बाद जांच में ईडी ने चल-अचल संपत्तियां जब्त की थी, जिनमें कई बेनामी भी हैं। आयकर विभाग का आरोप है कि ये स्कैम करीब 500 करोड़ रुपए का था।
Published on:
09 Jan 2025 11:22 am
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