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CG Rape Case: रेप के बाद Video वायरल करने की दी धमकी, फिर… कोर्ट ने फूड इंस्पेक्टर को सुनाई उम्रकैद

CG Rape Case: रायपुर जिला पंचायत सदस्य को विवाह का झांसा देकर दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने और बंधक बनाकर पिटाई करने वाले फूड इंस्पेक्टर प्रहलाद राठौर को आजीवन कैद की सजा सुनाई गई है।

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Rape Case

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

CG Rape Case: छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला पंचायत सदस्य को विवाह का झांसा देकर दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने और बंधक बनाकर पिटाई करने वाले फूड इंस्पेक्टर प्रहलाद राठौर को आजीवन कैद की सजा सुनाई गई है। प्रकरण की सुनवाई में पुलिस की केस डायरी, पेश किए गए साक्ष्य और 23 गवाहों के बयान करवाए गए।

विशेष लोक अभियोजक उमाशंकर वर्मा ने बताया कि जिला पंचायत सदस्य कामकाज के सिलसिले में अक्सर फूड इंस्पेक्टर प्रहलाद राठौर से मिलती थी। इस दौरान दोस्ती होने पर विवाह करने का झांसा देकर दुष्कर्म किया। महीनों बाद विवाहित होने की जानकारी मिलने पर जिला पंचायत सदस्य ने संबंध तोड़ लिया। इससे नाराज होकर आरोपी ने अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे मुलाकात करने के लिए रायपुर बुलवाया।

CG Rape Case: फूड इंस्पेक्टर को आजीवन कारावास

साथ ही आश्वासन दिया कि वीडियो को डिलीट कर देगा। 31 जनवरी 2023 को पचपेडी़नाका में पहुंचने पर अपनी कार में बिठाकर होटल ले गया। वहां मारपीट कर जबरदस्ती दुष्कर्म करने के बाद बंधक बनाकर रखा। घटना के बाद पीड़िता ने रायपुर के खहारडीह थाने में शिकायत की। जहां पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर घटनास्थल पर जाकर जांच की।

इस दौरान आरोपी फूड इंस्पेक्टर द्वारा किए गए कृत्य के साक्ष्य को बरामद किया। वहीं, प्रकरण की जांच करने के बाद खहारडीह पुलिस ने 6 जुलाई 2023 को केस डायरी कोर्ट में पेश की। विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए फूड इंस्पेक्टर को आजीवन कारावास से दंडित किया।