
Chhattisgarh Panchayat Election: जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण तय, सामान्य 4, OBC 7, ST 13, SC के लिए 3 जिले आरक्षित
रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य के 27 जिला पंचायतों के अध्यक्ष पदों के लिए 18 नवम्बर को न्यू सर्किट हाऊस सिविल लाईन रायपुर के कन्वेंशन हॉल में लॉटरी की कार्यवाही हो चुकी है। 27 जिले में से 13 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित लॉटरी पद्धति से आरक्षण तय किया गया है। 3 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित, 7 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया। 4 जिला अनारक्षित घोषित, सभी आरक्षण में 50 फीसदी महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है।
इन जिलों में ओबीसी आरक्षित
जांजगीर-चम्पा, रायगढ़, बलौदाबाजार जिले में – ओबीसी पुरुष आरक्षित
राजनांदगांव, महासमुंद, दुर्ग और बेमेतरा में – ओबीसी महिला आरक्षित
OBC के 7 जिलों से 4 महिलाओं के लिए आरक्षित हुआ है।
एसटी के लिए आरक्षित जिले
दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर, कोरिया, कोरबा और जSशपुर जिला एसटी के लिए आरक्षित हुआ है।
कोरिया, जशपुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बलरामपुर, कोरबा, सरगुजा जिला महिला के लिए आरक्षित है।
एसटी के 13 में 7 जिला महिलाओं के लिए आरक्षित हुआ है।
एससी के लिए 3 जिले आरक्षित
जिला पंचायतों के लिए आरक्षण प्रक्रिया मे 3 जिला पंचायत अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है. जिसमें बालोद, कबीरधाम, धमतरी एससी के लिए आरक्षित किया गया है।
जिसमें से कबीरधाम और धमतरी महिला के लिए आरक्षित है. एससी के 3 में 2 जिला महिलाओं के लिए आरक्षित हुआ है।
सामान्य के लिए 4 जिले अनारक्षित
जिला पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए रायपुर, बिलासपुर, मुंगेली, गरियाबंद जिले को अनारक्षित किया गया है।
रायपुर और मुंगेली जिला महिला के लिए आरक्षित है।
4 जिलों से 2 महिलाओं के लिए आरक्षित हुआ है।
प्रत्यक्ष निर्वाचन से होगा सरपंचों का चुनाव
सरपंच पदों के लिए आरक्षण पर लगाई गई रोक को हटाए जाने से यह स्पष्ट हो गया है कि सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से आम जनता ही करेगी। आरक्षण प्रक्रिया के साथ ही पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों का त्रिस्तीय पंचायतीराज व्यवस्था का चुनाव होना सुनिश्चित हो जाएगा।
जिला पंचायतों के अध्यक्ष पदों के आरक्षण के लिए आम सूचना जारी कर दी गई है। जारी सूचना के अनुसार रोस्टरवार आरक्षण की प्रक्रिया होगी। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम-1993 की धारा 32, 129-ड. सहपठित छत्तीसगढ़ पंचायत (उपसरपंच, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम, 1995 के नियम-3 (4) के पालन में पंचायत संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा अधिसूचना जारी की गई है।
Updated on:
18 Nov 2019, 4:33 PM IST
Published on:
18 Nov 2019, 4:33 PM IST
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