5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Drug smuggling: ड्रग्स केस में बड़ा फैसला, 2 महिलाएं सहित 5 को 10 साल की जेल, 1-1 लाख का जुर्माना भी

Drug smuggling: विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा ने अपराध की प्रकृति को देखते हुए किसी भी प्रकार की उदारता दिखाने से इनकार कर दिया।

less than 1 minute read
Google source verification
ड्रग्स केस में बड़ा फैसला (Photo source- Patrika)

ड्रग्स केस में बड़ा फैसला (Photo source- Patrika)

Drug smuggling: ड्रग्स की तस्करी करने वाले 5 तस्करों को 10-10 साल की कैद और 1-1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 2-2 साल अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई गई। लोक अभियोजक केके चंद्राकर ने बताया कि 3 साल पहले पंडरी थाना क्षेत्र में प्रतिबंधित मेथाफेटामाईन मादक पदार्थ के साथ प्रखर मारवा, मोहमद ओवेश, अभय कुमार मिर्चे, प्रिया स्वर्णकार तथा नेहा भगत (सभी रायपुर निवासी) को 25 दिसंबर 2022 को गिरतार किया गया। तलाशी में तस्करों से 18 पुड़िया ड्रग्स बरामद की गई।

यह भी पढ़ें: CG Crime: युवाओं को महंगे नशे की लत, दूसरे राज्यों से रायपुर आ रहा ड्रग्स

न्यू ईयर में लाए खपाने

Drug smuggling: ड्रग के प्रकरण में गिरफ्तार किए गए तस्करों ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि प्रतिबंधित मेथाफेटामाईन को न्यू ईयर में बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहे थे। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर वे पकड़े गए। विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा ने अपराध की प्रकृति को देखते हुए किसी भी प्रकार की उदारता दिखाने से इनकार कर दिया। खासकर, खतरनाक नशे के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सजा को उचित ठहराया। मामले की विवेचना तत्कालीन पंडरी टीआई दीपक पासवान द्वारा की गई थी।


बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग