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कोयला घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई, निखिल चंद्राकर को किया गिरफ्तार, 27 जून तक रिमांड पर

CG Raipur News : प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने मनीलॉन्ड्रिंग के मामले में निखिल चंद्राकर को मुंबई से गिरफ्तार करने के बाद देर रात कोर्ट में पेश किया।

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कोयला घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई, निखिल चंद्राकर को किया गिरफ्तार, 27 जून तक रिमांड पर

कोयला घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई, निखिल चंद्राकर को किया गिरफ्तार, 27 जून तक रिमांड पर

CG Raipur News : प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने मनीलॉन्ड्रिंग के मामले में निखिल चंद्राकर को मुंबई से गिरफ्तार करने के बाद देर रात कोर्ट में पेश किया। साथ ही पूछताछ के लिए 27 जून तक के लिए रिमांड पर लिया। यह पहला मौका है जब 5.30 बजे कोर्ट बंद होने के बाद उसे दोबारा 8 बजे खोला गया। ईडी के अनुरोध पर विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत सुनवाई करने के लिए कोर्ट में पहुंचे। इस दौरान ईडी ने विशेष न्यायाधीश को बताया कि निखिल को सुबह 7 बजे मुंबई से गिरफ्तार किया गया है। वह पिछले काफी समय से फरार चल रहा था। (cg news in hindi) मुखबिर की सूचना पर उसकी मुंबई में सुबह 7 बजे गिरफ्तारी की गई है। उस पर कोल परिवहन और अवैध लेवी की राशि मनीलॉन्ड्रिंग के जरिए ठिकाने लगाने का आरोप है।

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इसलिए पूछताछ करने की जरूरत है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने इसका विरोध करते हुए गिरफ्तारी को अवैध बताया। (cg raipur news) साथ ही कोर्ट को बताया कि कर्नाटक पुलिस पहले ही धारा 384 और 120 बी को खारिज कर चुकी है। लेकिन, इसका कोई दस्तावेज और चालान की प्रति कोर्ट में पेश नहीं की गई। करीब 3 घंटे तक दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद रात करीब 11.30 बजे कोर्ट ने ईडी को निखिल से पूछताछ करने की अनुमति दी। (chhattisgarh news) बता दें कि निखिल ने ईडी के खिलाफ दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय और रायपुर के तेलीबांधा थाने में ईडी के अधिकारियों पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी।

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शराब कारोबारी 26 जून तक रिमांड पर

शराब कारोबारी अरविंद सिंह को ईडी ने पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया। इस दौरान तीसरी बार फिर पूछताछ करने के लिए आवेदन लगाया गया। जिसे स्पेशल जज ने मंजूर कर 26 जून तक पूछताछ करने की अनुमति दी। (Raipur news today) वहीं बचाव पक्ष की ओर से मनीलॉन्ड्रिंग मामले में जेल भेजे गए सूर्यकांत तिवारी, खनिज अधिकारी शिव शंकर नाग और संदीप नायक का जमानत आवेदन पेश किया गया। साथ ही कोर्ट को बताया कि कर्नाटक पुलिस द्वारा चार्जशीट में धारा 120 बी और 384 हटा दिया गया है। इसे देखते हुए कोई प्रकरण ही नहीं बनता है। (ED NEWS) कोर्ट अब इस मामले में 26 जून को सुनवाई करेगी। वहीं आबकारी विभाग के सचिव व कमिश्नर निरंजन दास के अग्रिम जमानत आवेदन पर दो दिन की बहस के बाद स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।