छत्तीसगढ़ की सरकारी नौकरियों में 82 प्रतिशत आरक्षण के लिए अध्यादेश, कोर्ट ने मांगा जवाब
ईपीएफओ के लिए निर्णय लेने वाले शीर्ष निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने इस साल फरवरी में बीते वित्त वर्ष के लिए 8.65 प्रतिशत की दर से ब्याज देने की अनुमति दी थी।बाद में इस प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय की मंजूरी के लिए भेजा गया।
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गंगवार ने कहा कि ये त्यौहार से पहले की सौगात है। ईपीएफओ के छत्तीसगढ़ समेत छह करोड़ से अधिक सदस्यों को 2018-19 के लिए 8.65 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जायेगा। वर्तमान में ईपीएफओ खातों में दावों का निपटान 8.55 प्रतिशत की ब्याज दर पर किया जा रहा है। यह दर 2017-18 के दौरान लागू थी।