
EV Subsidy: इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) खरीदने वालों को 25 अगस्त से 50 फीसदी रोड टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। राज्य सरकार के निर्देश पर परिवहन विभाग द्वारा छूट को समाप्त कर दिया गया है। जारी आदेश के बाद दोपहिया और तीन पहिया से लेकर कार की कीमत 3 हजार से 40 हजार रुपए मंहगी हो जाएगी। यह राशि खरीदार को वाहन की कीमत के साथ रोड टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। ईवी पॉलिसी ( EV Subsidy policy ) के तहत 25 अगस्त 2022 से 24 अगस्त 2024 तक रोड टैक्स नहीं देना पड़ता था।
EV Subsidy: इसकी अवधि समाप्त होने के बाद नए आदेश के तहत 25 अगस्त 2024 से 24 अगस्त 2026 तक दोपहिया खरीदी करने पर 4 फीसदी और कार खरीदने पर 5 फीसदी रोड टैक्स देना पडे़गा। इसके बाद 25 अगस्त 2026 से 24 अगस्त 2027 तक केवल 25 फीसदी की छूट मिलेगी। राडा के अध्यक्ष विवेक गर्ग ने बताया कि परिवहन विभाग की ओर से सभी ऑटोमोबाइल डीलरों को जारी किया गया है।
इसमें टैक्स के नए प्रावधान की जानकारी दी गई है। बता दें कि ईवी को प्रोत्साहन देने के लिए 2022 में राज्य सरकार द्वारा 5 साल के लिए ईवी पॉलिसी लागू की गई है। इसके तहत रोड टैक्स में छूट दिए जाने के साथ ही वाहन की कीमत का न्यूतम 10 फीसदी और अधिकतम 1.50 लाख रुपए सब्सिडी दिया जाना है।
पेट्रोल और डीजल की खपत को घटाने और प्रदूषण को कम करने के लिए राज्य सरकार ने ईवी की बिक्री को बढ़ाने के लिए पॉलिसी 2022 में शुरू की गई थी। इसमें तय समय के बाद अनुदान की राशि को क्रमश: घटाने का प्रावधान पहले ही किया गया था। इसके चलते हर साल राज्य सरकार द्वारा वाहन खरीदने वालों को अनुदान के रूप में करीब 85 करोड़ रुपए दे रही थी।
रोड टैक्स में छूट केवल 24 अगस्त तक वाहन खरीदने वालों को मिलेगा। ईवी पॉलिसी के तहत निर्धारित अवधि के बाद वाहन खरीदने पर 2 साल तक 50 फीसदी और उसके बाद 75 फीसदी टैक्स की राशि देना पड़ेगा। जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि प्रावधानों के परिपालन में पंजीकृत की गई ई-रिक्शा और ई-गाड़ी तथा इलेक्ट्रिक वाहनों की समयावधि के पश्चात मोटरयान कर की वसूली की कार्रवाई छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम नियम 1991 के प्रावधानों के तहत करने कहा गया है।
दोपहिया वाहन की कुल कीमत का 8% और कार में 10 फीसदी रोड टैक्स देना पड़ता है। वहीं 3 पहिए वाहनों पर डेढ़ से 3 प्रतिशत और मालवाहक में 5 से 6 प्रतिशत वाहन पर टैक्स देना होगा। बता दें कि मोटरयान अधिनियम के तहत जारी किए गए आदेश में अब तक खरीदे गए निजी वाहन के मालिकों को टैक्स नहीं पडे़गा। वहीं कमर्शियल वाहनों को उसकी क्षमता के अनुसार टैक्स जमा करना पड़ेगा।
Updated on:
05 Aug 2024 06:56 pm
Published on:
05 Aug 2024 12:18 pm
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