
नाबालिग बेटी के साथ पिता ने कई बार किया दुष्कर्म
CG Crime News: रायपुर। नशीला पदार्थ खिलाकर अपनी ही सगी नाबालिग पुत्री के साथ रेप करने वाले पिता को 20 वर्ष के कारावास और 8000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही पीड़िता को 5 लाख रुपए दिए जाने की अनुशंसा कोर्ट द्वारा की गई है।
विशेष लोक अभियोजक यास्मिन बेगम ने बताया कि खमारडीह निवासी 16 वर्षीय किशोरी अपने घर पर दिसंबर 2019 में अकेली थी। इस दौरान उसके 42 वर्षीय पिता ने नशीला पदार्थ खिलाकर बलात्कार किया। साथ ही घटना की जानकारी किसी को देने पर उसके मामा को (CG Hindi News) जान से मारने की धमकी दी। फिर आए दिन मौका देखकर संबंघ बनाने लगा। इससे बालिका डिप्रेशन में आ गई। उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर को उसने घटनाक्रम का ब्योरा दिया।
मां ने दर्ज कराई शिकायत
इसकी जानकारी मिलने पर पीड़िता की मां ने 10 फरवरी 2020 को खमतराई थाना में शिकायत दर्ज कराई। जहां पुलिस ने उसके पिता को गिरफ्तार कर (Raipur news) कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। बुधवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सोम ने फैसला सुनाया।
Published on:
10 Aug 2023 01:39 pm
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