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Shahrukh Khan: अभिनेता शाहरुख खान के मामले की सुनवाई 8 को, भ्रामक विज्ञापन से जुड़ा विवाद

Shahrukh Khan: शाहरुख सहित 5 अन्य द्वारा भ्रामक विज्ञापन कर इसे प्रमोट और प्रसारित करने से आम जनता को गुमराह कर रहे हैं। विमल पान मसाला, फेयर एंड हैंडसम और रमी का विज्ञापन भ्रामक विज्ञापनों से जुड़ा एक कानूनी विवाद है।

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Shahrukh Khan: अभिनेता शाहरुख खान के मामले की सुनवाई 8 को, भ्रामक विज्ञापन से जुड़ा विवाद

Shahrukh Khan: फिल्म स्टार शाहरुख खान को कथित रूप से धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किए गए फैजान खान की ओर से शनिवार को अपना तर्क प्रस्तुत किया। साथ ही उनके अधिवक्ता विराट वर्मा ने प्रकरण के पंजीयन बाद नोटिस से पहले अपना तर्क प्रस्तुत किया।

यह भी पढ़ें: Shahrukh Khan: शाहरुख के खिलाफ याचिका… अब इस दिन होगी मामले की सुनवाई, भ्रामक एडवरटाइजमेंट का है आरोप

परिवादी की ओर से दिए गए तर्कों को सुनने के बाद व्यवहार न्यायाधीश प्रीति कुजूर 8 अप्रैल को सुनवाई करेंगी। परिवादी के अधिवक्ता ने अदालत में अपना तर्क देते हुए बताया कि शाहरुख सहित 5 अन्य द्वारा भ्रामक विज्ञापन कर इसे प्रमोट और प्रसारित करने से आम जनता को गुमराह कर रहे हैं। विमल पान मसाला, फेयर एंड हैंडसम और रमी का विज्ञापन भ्रामक विज्ञापनों से जुड़ा एक कानूनी विवाद है।

मिसलीडिंग एक्ट के इस तरह के विज्ञापनों को करने से आम जनता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इससे युवा वर्ग और बच्चों को गलत दिशा में ले जाया जा रहा है, जिससे कैंसर और गरीबी जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। प्रसारित विज्ञापन न केवल भ्रामक हैं, बल्कि समाज पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं।

बता दें कि इस प्रकरण में फिल्म स्टार शाहरुख खान, गूगल इंडिया (यूट्यूब इंडिया), अमेजन इंडिया (प्राइम वीडियो), नेटफ्लिक्स इंडिया, मैसर्स इमामी लिमिटेड (फेयर एंड हैंडसम), आईटीसी लिमिटेड (विमल पान मसाला) और हेड डिजिटल वर्क्स (ए23 रमी) को नोटिस जारी करने का अदालत से अनुरोध किया गया है।