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Train Tickets: आज से रेलवे टिकट में अहम बदलाब, ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक यात्री बदल पाएंगे बोर्डिंग स्टेशन

Train Tickets: रेलवे यात्रियों को टिकट कैंसल करने पर पैसे रिटर्न चाहिए तो उन्हें अब 72,24 और 8 घंटे पहले टिकट कैंसल करना होगा। टिकट रद्द करने की पुरानी समय-सीमा को बदल दिया गया है। यह बदलाव आरक्षण चार्ट तैयार करने की प्रक्रिया के अनुरूप किया गया है।

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Train Tickets: आज से रेलवे टिकट में अहम बदलाब, ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक यात्री बदल पाएंगे बोर्डिंग स्टेशन

रेलवे स्टेशन(Photo AI)

Train Tickets: @हिमांशु शर्मा। 1 अप्रैल से रेलवे टिकट, बोर्डिंग समेत अन्य मामलों में कई अहम बदलाव होने जा रहे हैं। अब शुरुआती स्टेशन से छूटने से 30 मिनट पहले तक यात्री अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल पाएंगे। इससे पहले यात्री चार्ट तैयार होने से पहले ही बोर्डिंग बदल सकते थे।

नए प्रावधान के तहत, यदि कोई यात्री शुरुआती स्टेशन से ट्रेन में सवार नहीं हो पाता है, तो वह अगला सुविधाजनक स्टेशन चुन सकता है और अपनी कन्फर्म सीट खोए बिना ट्रेन में सवार हो सकता है। इसके साथ ही सामान्य और अनारक्षित डिब्बों के लिए ऑन-बोर्ड सफाई सेवाओं को मिशन के रूप में शुरू किया गया है। सभी ज़ोनल रेलवे में कुल 86 रेलगाड़ियों की पहचान की गई है। पैनल में शामिल करने के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति 5 ज़ोनल रेलवे की ओर से पहले ही जारी की जा चुकी है।

अब 72, 24 व 8 घंटे पहले टिकट करना होगा कैंसल

यदि रेलवे यात्रियों को टिकट कैंसल करने पर पैसे रिटर्न चाहिए तो उन्हें अब 72,24 और 8 घंटे पहले टिकट कैंसल करना होगा। टिकट रद्द करने की पुरानी समय-सीमा को बदल दिया गया है। यह बदलाव आरक्षण चार्ट तैयार करने की प्रक्रिया के अनुरूप किया गया है। जो अब प्रस्थान से 4 घंटे पहले के बजाय 9 से 18 घंटे पहले तैयार किया जाता है।

यात्रियों से इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। आरक्षण चार्ट पहले से तैयार होने से यात्रियों को होने वाली अनिश्चितता कम होती है, जिससे प्रतीक्षा सूची (वेटिंग लिस्ट) वाले यात्री बेहतर योजना बना पाते हैं और दूरदराज के इलाकों से आने वाले यात्रियों को भी सुविधा मिलती है। चार्ट पहले से तैयार होने से यात्रा के वैकल्पिक इंतज़ाम करना आसान हो जाता है।

इस तरह मिलेगा रिफंड

  • ट्रेन के प्रस्थान से 8 घंटे से 24 घंटे पहले टिकट रद्द पर 50 प्रतिशत रिफंड मिलेगा।
  • 24 से 72 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर 25 प्रतिशत राशि काटकर लौटाई जाएगी।
  • यात्री निर्धारित प्रस्थान समय से 72 घंटे से अधिक पहले टिकट रद्द कराएंगे, तो उन्हें अधिकतम रिफंड मिलेगा और केवल एक निश्चित (फ्लैट) कैंसिलेशन शुल्क लिया जाएगा।
  • 8 घंटे से कम समय पहले टिकट रद्द करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा।

किसी भी स्टेशन में ऑफलाइन टिकट करा सकेंगे कैंसल

यदि कोई यात्री, नागपुर से रायपुर वापस आना चाहता है और उसने जाने से पहले ही नागपुर से रायपुर का ऑफलाइन टिकट रायपुर स्टेशन से लिया है तो वे नागपुर के काउंटर से भी टिकट कैंसल करा पाएगा। 1 अप्रैल से यह सिस्टम देशभर के सभी स्टेशन में लागू हो जाएगा, जिससे देश के किसी भी स्टेशन से ऑफलाइन टिकट को भी कैंसल कराया जा सकेगा।

साथ ही ई-टिकट के लिए टिकट डिपॉज़िट रसीद (टीडीआर) जमा करने की अनिवार्यता को भी समाप्त कर दिया गया है। अब टिकट रद्द करने पर रिफंड अपने आप ही मिल जाएगा। यात्री प्रस्थान से 30 मिनट पहले तक अपनी यात्रा की श्रेणी (क्लास) को अपग्रेड कर सकेंगे, जबकि पहले यह बदलाव केवल चार्ट तैयार होने से पहले तक ही संभव था।