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भर्ती निकली स्वीपर और चौकीदार की, लाइन में लगे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवार

locationरायपुरPublished: Jun 06, 2018 01:07:05 pm

Submitted by:

Deepak Sahu

छत्तीसगढ़ मे चौकीदारी और स्वीपर बनने के लिए भी लिखित परीक्षा देनी होगी।

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छत्तीसगढ़ मे चौकीदारी और स्वीपर बनने के लिए भी लिखित परीक्षा देनी होगी। और तो और आप जितने भी पढ़ लिखे हो आपकी योग्यता का मापदंड वही माना जाएगा जो कि इन पदों के लिए निर्धारित है।

आवेश तिवारी@रायपुर. छत्तीसगढ़ मे चौकीदारी और स्वीपर बनने के लिए भी लिखित परीक्षा देनी होगी। और तो और आप जितने भी पढ़ लिखे हो आपकी योग्यता का मापदंड वही माना जाएगा जो कि इन पदों के लिए निर्धारित है। प्रदेश सरकार के तमाम विभागों और जिला न्यायालयों में धडल्ले से इसी किस्म की भर्तीयां चल रही है। दुखद यह है कि इन पदों पर आवेदन करने वालों पर भारी तादात पढ़े लिखे नौजवानों की है।

चौकीदार और स्वीपर पदों के लिए भी परास्नातिक विज्ञान स्नातक आवेदन कर रहे है। इतना ही नही कई विभागों में उम्मीदवारों के लिए यह पाबंदी भी लगा दी गई है कि उन्हे दो से अधिक बच्चे नही होने चाहिए और बच्चे की उम्र सीमा भी निर्धारित कर दी गई है। चौकाने वाला तथ्य यह है कि कई भर्तीयों में महिलाओं के लिए आरक्षित पदों पर महिलाओं के न मिलने की स्थिति में उन पदों को पुरूषों द्वारा भरने का भी फरमान जारी किया जा रहा है।

चौकीदार की परीक्षा में इलेक्ट्रानिक उपकरण लाने पर पाबंदी: छत्तीसगढ़ में कृषि विभाग द्वारा कृषि उपज मंडी समिति बेमेतरा के लिए चौकीदार और चपरासी के पदों के लिए भारी भर्तीयां निकाली गई है। अन्य मंडी समितियों में भी इन्ही पदों के लिए या तो परीक्षाएं हो चुकी है या होने वाली है। इन पदों हेतु निर्धारित योग्यता कक्षा आठ है, लेकिन चौकीदार बनने के लिए भी उम्मीदवार को लिखित परीक्षा देनी होगी। दिलचस्प यह है कि इन पदों हेतु पढ़ी लिखी महिलाओं ने भारी संख्या में आवेदन किया है। यह परीक्षा 10 जून को होगी। केवल इतना ही नही उम्मीदवारों को जो प्रवेश पत्र जारी किए है, उनमें उन्हे किसी प्रकार का इलेक्ट्रानिक समान लाने पर पाबन्द किया गया है।

चौकाने वाला तथ्य यह है कि अलग-अलग मंडी समितियों में भर्तियों के लिए उम्मीदवारों की जो छंटनी सूची जारी की गई है, उनमें सभी उम्मीदवारों को चाहे वो कितने पढ़े-लिखे क्यों न हो उनकी योग्यता का मापदंड कक्षा आठ में में पाए गए अंको को ही बनाया है।

जब अधिकारीयों से पुछा जाता है कि स्वीपर और चपरासी के लिए माली बढ़ई और ड्राइवर के अनुभव की क्या जरूरत है? तो कोई जवाब नही मिलता। जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा चौकीदार, स्वीपर और वाटरमैन के पदों पर भर्तीयां निकाली गई है या निकाली जा रही है, इनमें जो सबसे अनोखी शर्त थी वो ये थी कि जिसकी दो से अधिक संतानें होंगी और अगर किसी संतान का जन्म जनवरी 2001 या उसके पश्चात होगा वो आवेदन के योग्य नही होगा।

अतिरिक्त सचिव विधि व विधायी कार्य विभाग के पंकज कुमार सिन्हा ने बताया कि विभिन्न पदों के लिए दो से अधिक बच्चों का न होना छत्तीसगढ़ सरकार की नियमावली में है। बेहद पढ़े लिखे उम्मीदवार चपरासी व चौकीदार के पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं।

राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष चंद्रशेखर साहू ने बताया कि विभिन्न विभागों की भर्ती प्रक्रिया में सुधार की जरूरत है, चीजें सामने आती है तो उन्हे ठीक किया जाएगा।

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