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जानिए किस निगम के प्रत्याशी कितना कर सकेंगे खर्च

कोरबा, बिलासपुर, रायपुर और भिलाई के पार्षद प्रत्याशी खर्च कर सकेंगे 5 लाख नगर पालिका पषिद में प्रत्याशी डेढ़ लाख तो नगर पंचायत में सिर्फ 50 हजार की सीमा तय
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रायपुर. दिसम्बर में प्रस्तावित नगरीय निकाय चुनाव में केवल चार नगर निगम कोरबा, बिलासपुर, रायपुर और भिलाई के पार्षद प्रत्याशी 5 लाख रुपए तक चुनावी खर्च कर सकेंगे। दरअसल, इन चारों निकायों की आबादी तीन लाख से अधिक है।
सबसे बड़ा झटका दुर्ग नगर निगम को लगेगा। सरकारी रेकॉर्ड में यहां की जनसंख्या 2 लाख 67 हजार 465 है। इस वजह से यहां के पार्षद प्रत्याशी चुनाव में तीन लाख रुपए से ज्यादा की राशि खर्च नहीं कर सकेंगे।

नगरीय प्रशासन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके मुताबिक तीन लाख से अधिक की जनसंख्या वाले नगर निगम में पार्षद प्रत्याशी अधिकतम 5 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। ३ लाख से कम आबादी वाले नगर निगम में खर्च सीमा 3 लाख रुपए तय की गई है। वहीं नगर पालिका परिषद के पार्षद प्रत्याशी चुनाव में डेढ़ लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकेंगे। नगर पंचायत में पार्षद प्रत्याशियों की अधिकतम खर्च की सीमा सिर्फ 50 हजार रुपए तय की गई है। खर्च की अधिकतम सीमा तय करने के बाद पार्षदों को सांसदों और विधायकों की तर्ज पर खर्च का पूरा हिसाब-किताब रखना होगा।