नगरीय प्रशासन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके मुताबिक तीन लाख से अधिक की जनसंख्या वाले नगर निगम में पार्षद प्रत्याशी अधिकतम 5 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। ३ लाख से कम आबादी वाले नगर निगम में खर्च सीमा 3 लाख रुपए तय की गई है। वहीं नगर पालिका परिषद के पार्षद प्रत्याशी चुनाव में डेढ़ लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकेंगे। नगर पंचायत में पार्षद प्रत्याशियों की अधिकतम खर्च की सीमा सिर्फ 50 हजार रुपए तय की गई है। खर्च की अधिकतम सीमा तय करने के बाद पार्षदों को सांसदों और विधायकों की तर्ज पर खर्च का पूरा हिसाब-किताब रखना होगा।