यमराज बना गजराज… शादी से लौट रहे दो ग्रामीणों पर हाथी ने किया हमला, एक की दर्दनाक मौत
उन्होंने कहा कि नामांकन कलेक्टर न्यायालय कलेक्टोरेट के कक्ष क्रमांक-2 में जमा किया जाएगा। इसके लिए निर्धारित नोडल अफसर परिसर में बेरिकेडिंग तथा कक्ष के अंदर अन्य व्यवस्थाएं निर्धारित समय में पूर्ण करें। कलेक्टर ने कहा कि आयोग के निर्देशानुसार इस बार 85 उम्र से अधिक और 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगजनों को मतदान की विशेष सुविधा दी जाएगी। इसके लिए विशेष टीम गठित कर उनसे विकल्प लिया जाएगा। उनकी इच्छा अनुसार होम वोटिंग या मतदान केन्द्रों में उन्हें विशेष सुविधा दी जाएगी।
Lok Sabha Chunav 2024 : महिला मतदाता बदलेंगी छत्तीसगढ़ का भाग्य, 3 चरणों में होने वाले वोटिंग के लिए बनेंगे 24229 मतदान केंद्र
यह सुविधाएं होंगी सभी सहायक निर्वाचन अधिकारी अपने क्षेत्र में आने वाले मतदान केन्द्रों का निरीक्षण करें और वहां की स्थिति की जानकारी का प्रतिवेदन दें। उन्होंने कहा कि सभी मतदान केन्द्रों में स्वच्छ पेयजल, महिला-पुरूष के लिए पृथक शौचालय, लाइट, पंखे तथा दिव्यांगों के लिए रैंप इत्यादि की व्यवस्था करें। इस दौरान नगरीय निकायों में संबंधित जोन कमिश्नर से साफ-सफाई इत्यादि की व्यवस्था करें।