
रायपुर. सिंगल यूज पॉलीथिन पूरी तरह से प्रतिबंधित है, लेकिन निगरानी और कार्रवाई के अभाव में बाजारों में खपाई जा रही है। (single use plastic ban in cg : ) निगम के जोन 4 के स्वास्थ्य विभाग शिकायत मिलने पर शनिवार को शहर के सबसे पुराने गोलबाजार और बैजनाथपारा की दुकानों में जांच करने पहुंचा। इस दौरान 4 दुकानों से 50 किलो पॉलीथिन जब्त करके 5 हजार रुपए जुर्माना वसूलकर लौटा।
प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर निगम क्षेत्र में ऐसी कार्रवाई चल रही है। खुद अपने-अपने क्षेत्रों में जोन की टीम निकल नहीं रही है। शिकायत पर निकलती है तो थोक में सिंगल यूज पॉलीथिन दुकानों में मिल जाती है। निगम आयुक्त मयंक चतुर्वेदी का कहना है कि पूरी तरह से प्रतिबंधित की जा चुकी है और सभी 10 जोनों के स्वास्थ्य विभाग को रोक लगाने का आदेश दिया है। क्योंकि इससे पर्यावरण को नुकसान होता है।
1 जुलाई 2022 से प्रतिबंधित है
निगम के अधिकारी यह बात जोरशोर से कहते हैं कि सिंगल यूज पॉलीथिन 1 जुलाई 2022 से पूरी तरह प्रतिबंध है। लेकिन, बाजारों में जिस तरह लगातार खपाई जा रही है, उससे निगम के सिस्टम की पोल खुलती है। क्योंकि हर वार्ड में तीन से चार बाजार लगते हैं, परंतु व्यापारियों द्वारा उपयोग करने पर रोक नहीं लगा पाया है।
बैजनाथपारा, बंजारी रोड की दुकानों में की जांच
निगम मुख्यालय एवं जोन-4 स्वास्थ्य विभाग की टीम वीरेन्द्र चंद्राकर, रवि लावनिया, भूषण ठाकुर, बारोन बंजारे ने गोलबाजार क्षेत्र के बंजारी रोड, बैजनाथपारा की अनेक दुकानों को देखा। इस दौरान 4 दुकानों में लगभग 50 किलो प्रतिबंधित पॉलीथिन मिली। 5 हजार जुर्माना वसूला और भविष्य में उपयोग नहीं करने की चेतावनी दी।
Published on:
09 Apr 2023 01:35 pm
बड़ी खबरें
View Allरायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग
