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सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पूरे देश में 11 फरवरी 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, प्रदेश के सभी जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत खंडपीठ द्वारा समझौता योग्य मामलों का आपसी समझौता और राजीनामा से प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। प्रकरण की सुनवाई के दौरान पक्षकार और आवेदनकर्ता न्यायालय में उपस्थित हो सकते हैं या फिर जरूरी कार्य के कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, तो वे वकील के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ सकते हैं और अपनी सहमति दे सकते हैं।
National Lok Adalat : दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर खंडपीठ द्वारा प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक, बिजली, टेलीफोन आदि के वसूली प्रकरण, दुर्घटना, शमनीय अपराध आदि प्रकरण की सुनवाई की जाती है। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट सहित देशभर के न्यायालयों में प्रकरणों की संख्या को कम करने, और जनता की सहूलियत के लिए कई वर्षों से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन वर्ष में 2-3 माह के अन्तराल में किया जाता रहा है।
इन मामलों की हो सकती है सुनवाई
National Lok Adalat : लोक अदालत में कोर्ट में लंबित राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरण, एनआई एक्ट के मामलों के साथ ही धन वसूली प्रकरण, एमएसीटी प्रकरण, श्रम एवं नियोजन संबंधी विवाद एवं कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के प्रकरण, बिजली, पानी एवं अन्य बिल भुगतान से संबंधित प्रकरण, सभी प्रकार के सर्विस मैटर्स, राजस्व मामले, वाणिज्यिक विवाद, बैंक के विवाद, सहकारिता संबंधी विवाद, परिवहन संबंधी विवाद, स्थानीय निकायों समेत कई अन्य विभागों जुड़े मामलों को आपसी सहमति से निपटाया जा सकता है।
Published on:
30 Jan 2023 06:24 pm
