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CG Election 2025: बैलेट पेपर नहीं, ईवीएम से होंगे निकाय चुनाव, अधिसूचना जारी

CG Election 2025: राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में ईवीएम के जरिए चुनाव कराने और जांच आदि को लेकर भी विस्तार से नियम दिए गए हैं। इससे पहले चुनाव आयोग ने जिलों की बैठक लेकर ईवीएम के रखरखाव सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की थी।

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CG Election 2025: छत्तीसगढ़ में इस बार नगरीय निकाय के चुनाव ईवीएम के जरिए ही होंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर दी है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग पहले ही ईवीएम से चुनाव कराने की तैयारियों में जुट गया था। हालांकि इससे पहले बैलेट पेपर से चुनाव कराने की चर्चा थी। बताया जाता है कि भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में ईवीएम के जरिए चुनाव करने की चर्चा हुई थी।

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राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में ईवीएम के जरिए चुनाव कराने और जांच आदि को लेकर भी विस्तार से नियम दिए गए हैं। इससे पहले चुनाव आयोग ने जिलों की बैठक लेकर ईवीएम के रखरखाव सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की थी। जिलों से ईवीएम के जरिए चुनाव कराने की तैयारियों के संकेत मिलने के बाद ही इस दिशा में पहल की गई है।

बता दें कि राज्य निर्माण के बाद से ही नगरीय निकाय के चुनाव ईवीएम के जरिए होते आए हैं। वर्ष 2019 में कांग्रेस की सरकार ने चुनावी प्रक्रिया में बदलाव किया था। उस समय नगरीय निकाय के चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से हुए थे। इसके अलावा तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने महापौर चुनने का अधिकार जनता से वापस लेकर पार्षदों को दे दिया था। मौजूदा सरकार ने दोनों ही फैसले को वापस ले लिया है।

आयोग की अहम बैठक कल होगी

चुनावी तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने 17 जनवरी को एक अहम बैठक बुलाई है। इसमें नगरीय निकाय और त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा होगी। इस बैठक में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव, सह परिवहन आयुक्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव, सह आबकारी आयुक्त और नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव को बुलाया गया है।

जल्द आचार संहिता

इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग जल्द ही आचार संहिता लागू कर सकता है। दरअसल, आयोग मतदाता सूची तैयार करने का काम कर रहा है। अंतिम सूची का प्रकाशन पहले 15 जनवरी को होना था। अब इसकी तिथि 18 जनवरी कर दी गई है। माना जा रहा है कि मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के एक-दो दिन के बीच आचार संहिता लागू कर दी जाएगी।


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