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अब माननीय चलेंगे खुद के वाहन से, नहीं मिलेंगे सरकारी सहायक

Raipur News: चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद मंत्री, विधायक, निगम मंडल के अध्यक्षों से सरकारी सुविधाएं वापस ली जा रही है।

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Now the Honorable will not get government assistants

अब माननीय चलेंगे खुद के वाहन से

रायपुर। CG Election 2023: चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद मंत्री, विधायक, निगम मंडल के अध्यक्षों से सरकारी सुविधाएं वापस ली जा रही है। गाड़ी, सुरक्षा गार्ड व कार्यालय सहायकों को वापस बुलाया जाएगा। सिर्फ इनके पास बंगला रहेगा, जिसका उपयोग रहवास के रूप में कर सकेंगे। बंगलों का चुनावी उपयोग प्रतिबंधित है। इसके लिए प्रशासन की ओर से सरकारी सुविधा लेने वाले जन प्रतिनिधियों को पत्र जारी किए गए। उन्हें सरकारी सुविधाएं व वाहन छोडऩे के लिए कहा। चुनाव आचार संहिता लगने के बाद जिला प्रशासन ने मंत्री, विधायक, निगम मंडल के अध्यक्षों को पत्र जारी किया गया। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने सरकारी सुविधाओं वापस करने के लिए कहा।

इन्हें मिले थे वाहन और सुविधाएं

- मंत्री विधायकों और निगम, मंडलों के सदस्य।
- निगम मंडल के अध्यक्ष भी अपनी गाड़ी उपयोग कर रहे थे।
- अधिकांश जनप्रतिनिधियों पास सरकारी निज सहायक थे।
- आचार संहिता लगने के बाद निज सहायकों ने साथ छोड़ दिया।

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यह करना होगा उम्मीदवारों को

- राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार कोर्ई सभा कर रहा है तो उसे 48 घंटे पहले प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। बड़ी सभा व नुक्कड़ सभा दोनों ही यह नियम लागू रहेगा।
- यदि कोई जुलूस निकाल रहे हैं तो उसके मार्ग की जानकारी पुलिस देने के साथ-साथ अनुमति भी लेनी होगी। बिना बाधा के जुलूस निकालना पड़ेगा।
- संपत्ति विरुपण का कानून लागू हो गया है। बिना अनुमति के किसी भी व्यक्ति की दीवार पर कुछ नहीं लिख सकते हैं।

यह नहीं कर सकते उम्मीदवार व पार्टी

- उम्मीदवार अपनी व देवी देवताओं के साथ डायरी व कैलेंडर, स्टीकर नहीं बांट सकता है।
- किसी भी दूसरे राजनैतिक दल की सभा व जुलूस को प्रभावित नहीं कर सकता है।
- जहां पर दूसरा दल सभा कर रहा है, वहां उम्मीदवार जुलूस नहीं निकालेगा।
- दूसरे दलों के पोस्टर व बैनरों को नष्ट व विरुपित नहीं करेंगे।
- लाउड स्पीकर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर प्रतिबंधित रहेगा। रात दस बजे के बाद जुलूस जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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