
भारतमाला परियोजना घोटाले (Photo AI)
Bharatmala Project Scam: भारतमाला परियोजना घोटाले में गलत जांच रिपोर्ट देने वाले दीपक देव की अग्रिम जमानत को कोर्ट ने खारिज कर दिया। आरोपी ने गिरफ्तारी की आशंका के चलते ईओडब्ल्यू के विशेष न्यायाधीश की अदालत में जमानत आवेदन लगाया था। इसमें स्वयं को निर्दोष बताते हुए उच्चाधिकारियों के निर्देश पर जांच रिपोर्ट दिए जाने का हवाला दिया। साथ ही जमानत दिए जाने पर विवेचना में सहयोग देने और पूछताछ के लिए उपस्थिति दर्ज कराने का ब्योरा दिया था।
विशेष लोक अभियोजक डालेश्वर साहू ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए न्यायाधीश को बताया कि आरोपी पटवारी ने डुबान क्षेत्र को सूखा बताते हुए अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी थी। इसके आधार पर किसान को मुआवजा मिला था। घोटाले की जांच के दौरान फर्जीवाडा़ उजागर हुआ। जमानत दिए जाने पर जांच के साथ ही गवाह भी प्रभावित हो सकते हैं। विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जमानत आवेदन को खारिज कर दिया।
करोड़ों के कस्टम मिलिंग घोटाले में जेल भेजे पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और कारोबारी अनवर ढेबर की न्यायिक रिमांड 3 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। इसकी अवधि पूरी होने पर 21 सितंबर को सुनवाई होगी। बता दें कि शराब घोटाले में जेल भेजे जाने के बाद ईओडब्ल्यू ने दोनों को कोर्ट में पेश करने पर कस्टम मिलिंग घोटाले में गिरफ्तारी की गई है।
बता दें कि करोड़ों रुपए के भारतमाला परियोजना घोटाले में 25 अप्रैल 2025 को 20 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। इस प्रकरण में जमीन दलाल हरमीत सिंह खनूजा, केदार तिवारी उसकी पत्नी उमा तिवारी, विजय जैन, जल संसाधन विभाग के अमीन नरेन्द्र कुमार नायक, गोपाल राम वर्मा(सेवानिवृत) जमीन दलाल खेमराज कोसले, पुनुराम देशलहरे, भोजराम साहू और कुंदन बघेल को गिरफ्तार किया गया है। इसमें से जमीन दलाल हरमीत, केदार तिवारी उसकी पत्नी उमा तिवारी और विजय जैन को जमानत पर रिहा किया गया है।
Updated on:
19 Aug 2025 11:48 am
Published on:
19 Aug 2025 11:47 am
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