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रायपुर में 50 फीसदी कैपेसिटी के साथ खुलेंगे वाटर पार्क और स्विमिंग पूल, करना होगा इन नियमों का पालन

- 50 फीसदी लोगों के साथ स्विमिंग पूल और वाटर पार्क को खोलने की इजाजत- कोरोनावायरस महामारी के चलते स्विमिंग पूल और वाटर पार्क में लग गया था ताला

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रायपुर. स्विमिंग पूल और वाटर पार्क प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने लगभग 10 महीने के पूर्ण प्रतिबंध के बाद रविवार को 1 फरवरी से स्विमिंग पूल और वाटर पार्क को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दी।

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सरकार की ओर से मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी होने के बाद रायपुर कलेक्टर ने भी वाटर पार्क और स्विमिंग पूल को खोलने को लेकर आदेश जारी कर दिया है।

हालांकि, स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। कोरोनावायरस महामारी के चलते स्विमिंग पूल और वाटर पार्क में ताला लग गया था, वहीं 10 महीनों बाद इस 50 प्रतिशत क्षमता के साथ इन्हें खोलने की अनुमति दे दी गई।

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1 फरवरी से स्विमिंग पूल और वाटर पार्क को 50 प्रतिशत क्षमता की अनुमति दी गई है, लेकिन सभी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएच) द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। जानिए किन बातों का रखना होगा ध्यान