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शिक्षक भर्ती को लेकर फैली अफवाह, आरक्षण नियमों का पूरी तरह हो रहा पालन….विभाग ने कहीं यह बात

Chhattisgarh Education Department: प्रदेश में हो रही शिक्षकों भर्ती मेें सोशल मिडिया पर अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का पूरा लाभ न मिलने की अफवाह फैलाई जा रही है।

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Avoid rumours, reservation rules will be followed in teacher recruitment

शिक्षक भर्ती में होगा आरक्षण नियमों का पालन

रायपुर। Chhattisgarh teachers recruitment 2023: प्रदेश में हो रही शिक्षकों भर्ती मेें सोशल मिडिया पर अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का पूरा लाभ न मिलने की अफवाह फैलाई जा रही है। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट की है। विभाग का कहना है, वर्तमान में शिक्षक संवर्ग के कुल 5090 पदों पर भर्ती की कार्रवाई की जा रही है। जिनमें से अनारक्षित वर्ग के कुल 905 पद है।

नियमानुसार मेरिट में ऊपर आने पर अजा, अजजा, अपिव अभ्यर्थियों को भी अनारक्षित श्रेणी में नियुक्ति की पात्रता होती है। इस नियम का पालन करते हुए (Chhattisgarh teachers recruitment) जिन 895 अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी में नियुक्ति पत्र जारी हुआ है या होगा। इनमें से 48 अजा, 4 अजजा, 623 अपिव तथा 220 अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के है।

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Chhattisgarh Education Department: इससे यह स्पष्ट है कि शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों का पूरी तरह से पालन किया गया है और किसी भी वर्ग के व्यक्ति के साथ अन्याय नही किया गया है। इसके बाद भी यदि किसी अभ्यर्थी का दावा है कि मेरिट में उसके नीचे के किसी व्यक्ति को अनारक्षित श्रेणी में नियुक्ति दी गई है तो वह तत्काल संचालक लोक शिक्षण को आवेदन दे सकता है। संचालक द्वारा समय-सीमा में ऐसे आवेदनों का निराकरण किया जाएगा।

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