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SEBI: MF, डीमैट खाताधारक ध्यान दें! 30 जून तक जरूर कर लें ये काम, नहीं तो फ्रीज हो जाएगा अकाउंट

SEBI: प्रदेश में डीमैट और म्यूचुअल फंड के करीब 25,000 खाता धारकों के अकांउट फ्रीज हो सकते हैं क्योंकि...

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SEBI:प्रदेश में डीमैट और म्यूचुअल फंड में नॉमिनी का उल्लेख नहीं करने वाले करीब 25,000 खाता धारकों के अकांउट फ्रीज हो सकते हैं। सेबी ने 30 जून तक नॉमिनी की जानकारी देना अनिवार्य किया गया है। नॉमिनी का उल्लेख नहीं होने पर अकाउंट बंद तो नहीं होगा, लेकिन इसमें से कोई रकम नहीं निकाल सकेंगे और निवेश करने वाले की मृत्यु या फिर गंभीर बीमारी से ग्रसित होने पर उनके परिजन खाते से लेन-देन नहीं कर सकेंगे।

नामिनी का नाम निर्धारित अवधि तक नहीं जोड़ने पर मृत निवेशक के परिवार को साबित करना होगा कि वे मरने वाले व्यक्ति के कानूनी वारिस हैं। उन्हें लीगल हेयर सर्टिफिकेट, दूसरे कानूनी वारिसों से नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) सहित अन्य दस्तावेजी साक्ष्य सहित पेश करना पड़ेगा। कर सलाहकार एवं सीए चेतन तारवानी ने बताया कि प्रदेश में 5 लाख से ज्यादा होल्डर हैं। इसमें से 5 फीसदी लोगों के द्वारा नामिनी का उल्लेख फार्म में नहीं किया है। सेबी ने देशभर में अधिकांश खातों में नॉमिनी नहीं होने के कारण इसकी डे़डलाइन 30 जून 2024 तक बढ़ाया है। पहले इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 निर्धारित की गई थी। बता दें कि प्रदेश में 5 लाख से ज्यादा डीमैट और म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं।

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SEBI: इस तरह जोड़ें नामिनी

म्यूचुअल फंड में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से नॉमिनी का नाम जोड़ सकते हैं। ऑफलाइन मोड में फंड हाउस के फॉर्म में नामिनी की डिटेल भरकर देना पड़ेगा। वहीं, ऑनलाइन में सीएएमएस की वेबसाइट www. camsonline. com पर जाकर एमएफ इन्वेस्टर्स सलेक्ट करने के बाद नामिनेट नाउ के ऑप्शन पर जाकर क्लिक कर पैन नंबर डालना पड़ेगा। इसके बाद म्यूचुअल फंड्स अकाउंट्स की डिटेल्स के अकाउंट पर क्लिक कर नॉमिनी रजिस्टर/ चेंज या नॉमिनी हटा सकते हैं। इसे म्यूचुअल फंड की वेबसाइट के जरिए भी किया जा सकता है।

SEBI: क्या है डीमैट नॉमिनेशन

निवेशक द्वारा अपने अकांउट में नॉमिनेशन का ऑप्शन दिया जाता है। निवेशक की मृत्यु होने पर नॉमिनी को संपत्ति हस्तांतरित होती है। नियमानुसार नए डीमैट अकाउंट या म्यूचुअल फंड में इसे अनिवार्य किया गया है। वहीं किसी को नॉमिनी नहीं बनाने पर फॉर्म में नॉमिनेशनऑप्ट आउट का विकल्प दिया गया है। जबकि पहले नॉमिनेशन अनिवार्य नहीं होने के कारण कई लोग इसका उल्लेख नहीं करते थे।

बता दें कि डिमेट अकाउंट में नॉमिनी अपडेट करने के लिए एनएसडीएल की वेबसाइट पर डीमैट नॉमिनेट ऑनलाइन जाकर क्लिक करना पडे़गा। इसके बाद डीपी आईडी, क्लाइंट आईडी और पैन एंटर करने पर डीमैट अकाउंट पर रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी आने के बाद नॉमिनी की डिटेल भरकर आधार ओटीपी से नॉमिनेशन कर सकते हैं।

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