
सीडी काण्ड की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाईं रोक, भूपेश बघेल से पूछा- क्यों ना दूसरे राज्य में ट्रांसफर कर दें केस
रायपुर. प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के खिलाफ चल रहे कथित सेक्स सीडी कांड में सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाईकोर्ट में चल रहे सुनाई पर स्टे लगा दिया है। साथ ही कोर्ट ने भूपेश बघेल से पूछा भी है कि क्यों ना क्यों न मामले को किसी और राज्य में सुनवाई के लिए भेज दिया जाए।
दरअसल इस केस की जांच कर रही सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है की इस मामले में धमकी दी रही ही है। साथ ही उन्हें दूसरे मामले में फंसाया जा रहा है। जिसकी वजह से केस प्रभावित हो रहा है। ऐसे में उन्होंने केस को किसी अन्य राज्य में स्थानांतरित करने की अपील की है।
ये है सीडी काण्ड
27 अक्टूबर 2017 को एक कथित सेक्स टेप वायरल हुआ था, जिसमें तत्कालीन रमन सरकार के एक मंत्री का नाम सामने आया था। बाद में इस मामले में दिल्ली से पत्रकार विनोद वर्मा की गिरफ्तारी हुई थी। बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं पर कथित सेक्स सीडी बांटने का आरोप लगाया था। सीडी कांड में आरोपी विनोद वर्मा के साथ ही भूपेश बघेल के खिलाफ रायपुर में प्राथमिकी दर्ज हुई थी।
अब राज्य में कांग्रेस की सरकार है और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री वहीं विनोद वर्मा अब सीएम बघेल के सलाहकार हैं। विधानसभा चुनाव से पहले वरिष्ठ पत्रकार विनोद वर्मा ने खुद बताया था कि वह कांग्रेस पार्टी के लिए बतौर कंसल्टेंट काम कर रहे थे।
उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि मेरे काम करने से बीजेपी के अंदर तिलमिलाहट है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने विनोद वर्मा की गिरफ्तारी को राजनैतिक षडयंत्र का नाम दिया था।
Published on:
21 Oct 2019 04:25 pm
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