
शादी का प्रलोभन देकर वर्षों तक शारीरिक शोषण करता रहा (Photo Patrika)
CG Rape Case: अपर सत्र न्यायालय ने इंस्टाग्राम पर दोस्ती करने के बाद नशीला पेय पदार्थ पिलाकर किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी युवक को 20 साल की कैद और 2000 रुपए का जुर्माना लगाया। वहीं उसके सहयोगी को 3 साल की कैद और 500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। पांच साल पहले हुए प्रकरण की सुनवाई के दौरान कुल 11 गवाहों के बयान लिए गए।
विशेष लोक अभियोजक विमला तांडी ने बताया कि विक्रम सिंह चौहान (21 साल) फूलचौक निवासी ने अपने दोस्त तुलसी चंद्राकर (25साल) डीडी नगर निवासी के साथ मिलकर किशोरी से दोस्ती करने के बाद 11 दिसंबर 2019 की रात 8 बजे जन्मदिन का झांसा देकर अनुपम गार्डन के पास अपने दोस्त तुलसी की वैन में पार्टी मनाने ले गया। जहां उसे नशीला पेय पदार्थ पिलाया। बेसुध होते ही उससे दुष्कर्म किया।
गुमशुदगी दर्ज कर पीड़िता को बरामद किया
किशोरी के गायब होने पर उनके परिजनों ने डीडी नगर थाना में शिकायत दर्ज कराई। जहां गुमशुदगी दर्ज कर पीड़िता को बरामद किया। साथ ही प्रकरण की जांच करने के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार प्रधान ने सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान, पुलिस की केस डायरी और सबूत के आधार पर विक्रम को 20 साल और तुलसी को 3 साल कैद की सजा सुनाई। पुलिस ने विक्रम की मौसी और दो अन्य दोस्तों को भी आरोपी बनाया था लेकिन, संलिप्तता साबित नहीं होने पर कोर्ट ने उन्हें दोष मुक्त कर दिया।
Published on:
17 May 2025 09:47 am
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