
मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी! घर के पते पर मिल रहे खाली प्लॉट, हजारों लोग गायब, BLO के छूटे पसीने...(photo-patrika)
CG Voter List Scam:अजय रघुवंशी. छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 12 लाख से अधिक मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। गली-मोहल्लों से लेकर गांव-शहर में मतदाताओं के बीच जाने वाले बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) इस बात से हैरान है कि हर दिन सैकड़ों लोग अपने बताए पते पर नहीं मिल रहे हैं। किसी ने घर छोड़ दिया तो किसी ने शहर। किसी की मृत्यु हो चुकी है तो कोई देश से बाहर है।
4 नवंबर से 20 नवंबर तक की स्थिति पर गौर करें तो प्रदेश में 20 हजार से अधिक लोग अपने बताए पते पर नहीं मिले। अंतिम दौर में निर्वाचन कार्यालय के दावा-आपत्ति के आंकड़ों में और परिवर्तन होने की संभावना है। मतदाता पुनरीक्षण के लिए 2003 की मतदाता सूची के आधार पर बीएलओ को लिस्ट दी गई है। इस सूची के आधार पर बीएलओ घरों-घर जाकर विशेष गहन पुनरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन राजधानी सहित प्रदेश के अन्य शहरों में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें मतदाता गायब मिल रहे हैं।
राजधानी के राधास्वामी नगर में एक ऐसा प्रकरण मिला, जिसमें मतदाता के पत्रक पर उनके घर का पता, मकान नंबर लिखा था, लेकिन बीएलओ के मौके पर निरीक्षण करने पर पता चला कि मकान के स्थान पर यहां सिर्फ खाली प्लॉट है। इस नंबर का कोई मकान ही क्षेत्र में नहीं है। ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं, जिससे अधिकारी हैरान है।
निर्वाचन कार्यालय के नियमों के मुताबिक ऐसे मतदाता जो मतदाता सूची में दर्ज पते पर नहीं मिल रहे हैं। ऐसे मतदाताओं के घर पर बीएलओ को तीन बार दस्तक देनी है। चौथी बार उनके बताएं पते पर नोटिस चस्पा कर देनी है। ड्राट सूची प्रकाशित होने के बाद दावा-आपत्ति के समय ऐसे मतदाता अपने क्षेत्र के बदलने की जानकारी दे सकेंगे।
प्रदेश में 2 करोड़ 12 लाख 30 हजार 737 मतदाताओं के लिए 24371 बीएलओ की ड्यूटी लगाई गई है। बीएलओ में सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग के कर्मचारी शामिल हैं। एक बीएलओ पर औसतन 871 मतदाताओं का पुनरीक्षण करना है। शहरी क्षेत्र के कई इलाकों में एक-एक बीएलओ पर 1000 से अधिक मतदाताओं की जिमेदारी हैं।
कुल मतदाता- 2,12,30,737
कुल बीएलओ- 24371
बीएलए-38846
फार्म वितरण- 2,08,45,398
कुल प्रतिशत- 98.18 प्रतिशत
डिजिटलाइज्ड- 37 लाख
कुल प्रतिशत- 17.5 प्रतिशत
(नोट-19 नवंबर की स्थिति में निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि बीएलओ के माध्यम से एसआईआर फॉर्म भरने के लिए किसी भी प्रकार के ओटीपी की आवश्यकता नहीं होती है। कोई भी अधिकारी, कर्मचारी या बीएलओ आपसे ओटीपी नहीं मांगता है।
कॉल आने पर तुरंत मना करें: कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि यदि आपको कोई व्यक्ति फोन करे और कहे कि आपके एसआईआर से जुड़े मोबाइल पर जो ओटीपी आया है, वह हमें दे दीजिए तो उन्हें तुरंत मना कर दें।
छत्तीसगढ़ के निर्वाचन कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सीईओ यशवंत कुमार ने कहा की ऐसे मतदाता जो कि मतदाता सूची में दर्ज पते पर नहीं मिल रहे हैं। उनके पते पर तीन बार विजिट के बाद चौथी बार नोटिस चस्पा किया जाना है। मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद दावा-आपत्ति के लिए एक महीने का समय रहेगा। इसमें मतदाताओं को साबित करना होगा। दावा-आपत्ति के अध्ययन के बाद अंतिम सूची जारी होगी।
Updated on:
21 Nov 2025 09:24 am
Published on:
21 Nov 2025 09:11 am
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