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450 रुपए में मिलेगा सिलेंडर? सीएम बघेल ने पीएम मोदी को दी चुनौती, कही ये बात

Raipur Politics News: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महंगाई के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। सीएम ने सोशल मीडिया में एक फोटो जारी की है।

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Will you get cylinder for Rs 450? CM Baghel challenged PM Modi Raipur

CM बघेल ने पीएम मोदी पर साधा निशाना

रायपुर। Chhattisgarh Politics: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महंगाई के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। सीएम ने सोशल मीडिया में एक फोटो जारी की है। इसमें मोदी की गारंटी के नाम पर 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात लिखी हुई। इसके बाद सीएम ने लिखा है, प्रधानमंत्री तो पूरे देश का होता है। फिर वह राज्यों की जनता के साथ भेदभाव कैसे कर सकते हैं। उन्होंने आगे लिखा कि मोदी की गलत नीतियों के कारण देशवासी महंगाई से त्रस्त हैं। यह तो उन्होंने स्वयं ही स्वीकार कर लिया है। अगर मोदी की गारंटी है, तो पूरे देश में 450 रुपए में सिलेंडर दे दीजिए। जनता को केंद्र सरकार के प्रकोप से कुछ तो राहत मिलेगी।

भाजपा ने विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। इसकी चुनाव आयोग और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में शिकायत भी की है। शुक्रवार को भाजपा सांसद विजय बघेल, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा, मतदान समिति के प्रदेश संयोजक मिश्रा, विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक बृजेश पांडेय और मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने मुख्य चुनाव आयुक्त (नई दिल्ली) के नाम स्मरण पत्र छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को सौंपा। जिसमें कहा है कि पाटन विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनाव प्रचार थमने के बावजूद 16 नवंबर को कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में रैली निकालकर चुनाव प्रचार किया। जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। जिसके छाया-चित्र तथा कई वीडियो उपलब्ध हैं।

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इन छाया-चित्रों तथा कई वीडियो में स्पष्ट देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री बघेल द्वारा रैली का आयोजन किया जा रहा है तथा कई शासकीय कर्मचारी तथा पुलिस अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। कांग्रेस तथा भूपेश बघेल के पक्ष में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा नारा लगाकर उद्घोष किया जा रहा है।

सीएम की उम्मीदवारी रद्द की जाए

भाजपा नेताओं ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से कहा, इससे स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री बघेल द्वारा मतदान की नियत तिथि के विहित शान्ति-काल में रैली का आयोजन कर धारा 126 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का उल्लंघन किया गया है जो कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत दो वर्षों के कारावास तथा अर्थदंड से दंडनीय अपराध है। इसलिए पाटन से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर निर्वाचन के अयोग्य घोषित करने एवं आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के लिए निर्देशित किया जाए।

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