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रायसेन/बेगमगंज। लगभग सालभर पूर्व एक महिला से एक आरोपी ने दुराचार कर जान से मारने की धमकी दी थी। थाना बेगमगंज के तहत चौका गांव की पीडि़ता महिला की रिपोर्ट पर दुराचारी के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस ने जेल भेज दिया था। इस मामले से आरेापी खफा था। जब वह जेल से रिहा हुए तो उन्होंने पीडि़ता महिला के पति की जघन्य हत्या करने की साजिश रच दी। डॉयल 100 पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि मृतक के बड़े पुत्र की रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है।
एक साल पूर्व की रंजिश के चलते थाना बेगमगंज के ग्राम चौका निवासी सोमवार को सुबह अनवार खान पुत्र नूर खान निवासी सेनकुआं थाना जैसीनगर जिला सागर किसी काम से पहुंचा तो। पहले से ही घात लगाए बैठे मुख्य आरोपी यूसुफ खान, उसके परिजनों सहित अन्य सहयोगी हल्ले, शाहरुख खान , मुबारक खान, इसराइल खान, शब्बीर खान, अमीर एवं तज्जू आदि ने अनवर खान को गांव में ही घेराबंदी कर तलवार, लाठी एवं अन्य धारदार हथियारों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। हमलावर तब तक मारते रहे जब तक अनवार खान बेहोश होकर जमीन पर गिर नहीं गया। इस वारदात के समय अनवर खान का बड़ा पुत्र अमजद खान एवं दो-तीन अन्य लोग चिल्लाते हुए उसे बचाने के लिए मौके पर पहुंच गए।
लेकिन जब तक वहां से नजदीक आते हुए देखकर सभी हमलावर भाग गए। इस जघन्य हत्या की घटना की सूचना डॉयल 100 को जब अमजद एवं उसके साथ पहुंचे अन्य लोगों द्वारा पुलिस को दी गई। तत्काल घटना स्थल पर जब पुलिस पहुंची तो घायल पड़े अनवर खान का मौके पर ही अत्यधिक खून निकल जाने के कारण थोड़ी देर में उसकी मौत हो चुकी थी। मृतक के सिर, कांधे, पीठ, पेट और प्राय: शरीर के सभी हिस्सों में गहरी चोटे आई हुई हैं। जगह-जगह से खून रिस रहा था। जघन्य हत्याकांड की खबर फैलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई।
मृतक की पत्नी शकुन वी. एवं उसके परिजनों ने बताया कि पिछले साल जुलाई 2017 में आरोपी यूसुफ़ खां द्वारा मृतक अनवर खां की पत्नी के साथ जबरन दुष्कर्म किया था।जिसकी रिपोर्ट पर यूसुफ़ खान के विरूद्ध मामला पुलिस ने मामला दर्ज करके गिरफ्तारी के बाद जेल भेज दिया था। तभी से आरोपी मृतक से रंजिश रखें हुए है। जिसने उक्त बात का बदला लेने के लिए आज सुबह दुष्कर्म पीडि़त महिला के पति की जघन्य हत्या करके उस बात का बदला ले लिया।
पुलिस ने मृतक अनवार खां के बड़े पुत्र अमजद खां एवं दो अन्य चश्मदीद गवाहों के बयानों के आधार पर मुख्य आरोपी यूसुफ़ खां, हल्ले, शाहरुख, मुबारक, इसराइल, शब्बीर, अमीर एवं तज्जू के खिलाफ धारा 302, 294, 147, 148, 149, 34 भादवि के तहत मामला दर्ज करके सभी फरार आठों आरोपियों की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है।
Published on:
05 Jun 2018 11:41 am
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