
CM Child Ashirwad Scheme
CM Child Ashirwad Scheme: मध्यप्रदेश में लाड़ली बहनों की तरह अब हर महीने अनाथ बच्चों की भी आर्थिक मदद की जाएगी। 'मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना' के तहत नाबालिग अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। ऐसे 18 वर्ष तक के अनाथ बच्चे जो अपने संबंधियों व शिक्षकों के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। उनको शिक्षा स्वास्थ्य एवं संरक्षण के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से ही मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना लागू की गई।
जानकारी के लिए बता दें कि योजना मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के तहत 18 वर्ष की आयु तक के अनाथ बच्चे जो अपने रिश्तेदारों व शिक्षकों के साथ जीवन यापन कर रहे हैं और जिन्हें मुख्यमंत्री कोविड 19 बाल सेवा योजना 2021 का लाभ नहीं मिला है वे इसके पात्र होंगे। योजना का लाभ लेने के लिए मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है।
छात्रवृत्ति के लिए पात्र पाए गए बालक, बालिका को बाल कल्याण समिति द्वारा देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता का बालक घोषित करने के पश्चात प्रारंभ में एक वर्ष तक 4000 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिससे बालक बालिका को अधिकतम 18 वर्ष की आयु तक बढ़ाया जा सके।
इस संबंध में पिछले दिनों जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक में मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना से बच्चों को लाभान्वित किए जाने के लिए समस्त ग्राम पंचायत, वार्ड, विद्यालय में ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई है उन्हें 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है। ऐसे अनाथ बच्चों का सर्वे कर जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए है। ताकि अनाथ बच्चों का प्रमाणीकरण हो सके और उन्हें लाभ दिया जा सके।
Updated on:
09 Jan 2025 01:45 pm
Published on:
07 Jan 2025 06:10 pm
बड़ी खबरें
View Allराजगढ़
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग
