
Big fraud: राजनांदगांव सोमनी थाना क्षेत्र के इंदावानी गांव स्थित जमीन का फर्जी ऋण पुस्तिका व दस्तावेज बना सौदा कर पांच लाख रुपए टोकन मनी लेने का मामला सामने आया है। शिकायत पर पुलिस आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में जुटी है।
पुलिस के अनुसार प्रार्थी शंकर लाल अग्रवाल निवासी एफ-4 सेक्टर 2 अवंति विहार रायपुर ने शिकायत दर्ज कराई है कि ग्राम इंदावानी सोमनी पटवारी हल्का नंबर 60 स्थित स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि खसरा नंबर 590/3 रकबा 0.0800 हेक्टेयर, खसरा नंबर 590/10 रकबा 00200 हेक्टेयर, खसरा नंबर 590/11 रकबा 0.7690 हेक्टेयर, खसरा नंबर 590/3 रकबा 0.3840 हेक्टेयर कुल खसरा 4 एवं कुल रकबा 1.2530 हेक्टेयर की कृषि भूमि को आरोपी संजय कुमार हाल निवासी रसमडा द्वारा अपने आप को भूस्वामी नरेश कुमार अग्रवाल बताकर फर्जी आधार कार्ड तैयार कर अपने अन्य साथी धमेन्द्र कुमार निवासी कांदुल जिला बालोद एवं राम खिलावन यादव निवासी रसमडा के साथ मिलकर फर्जी ऋण पुस्तिका क्रमांक 395793 बना लिया है।
आरोपियों द्वारा तहसीलदार राजनादगांव का फर्जी हस्ताक्षर करवाकर उक्त उपर वर्णित कृर्षि भूमि को विक्रय करने की नियत से राकेश जैन निवासी वैशाली नगर भिलाई, राकेश कुमार मिश्रा अबेडकर नगर सुपेला भिलाई से दो गवाहों के समक्ष इकरारनामा निष्पादित कर पांच लाख रुपए बतौर बयाना ले लिया है।
आरोपी संजय कुमार पिता विश्वनाथ निवासी बघाडी थाना बरंमपुर जिला पुरलिया बंगाल हाल ग्राम रसमड़ा ,धर्मेन्द्र कुमार पिता भीखम सिंग ग्राम कांदुल जिला बालोद, राम खिलावन यादव पिता अंजोरी लाल निवासी ग्राम रसमडा के द्वारा धोखाधड़ी करने की नीयत से कूटरचित दस्तावेज तैयार कर फर्जी इकरारनामा तैयार के मामले में पुलिस ने धारा 319(2) , 318 (4) , 338 ,336 (3), 340(2) , 61(2) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में जुटी है।
Updated on:
21 Mar 2025 10:37 am
Published on:
21 Mar 2025 10:36 am
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