भिलाई नशे को लेकर हुए एक और वारदात में आरेपियों को सजा मिली है। उधारी में सिगरेट और गुटखा नहीं देने पर दुकान संचालक और उसके भाई पर प्राणघातक हमला करने वाले 18 नंबर रोड केम्प-1 निवासी दीपक नेपाली (32),संतोष शर्मा उर्फ मथुरा (36) और गुरुमीतसिंह उर्फ सन्नी हंस (32) को तीन अलग-अलग धाराओं में कुल 13 साल की कठोर सजा मिली है। अपर सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार टामक ने धारा 324,34 में सभी को दो बार 3-3 साल, धारा 25 (1-ख) (ख) आयुध अधिनियम के तहत 3 साल और 27(2) आयुध अधिनियम के तहत 7 साल कठोर कैद की सजा सुर्नाई है। उन पर 3-3 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।