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CG Crime: चखना और दारू को लेकर हत्या, फिर शव को बोरे में भरकर फेंका, इस हालत में मिली लाश, दो गिरफ्तार

CG Crime news: दोनों आरोपी को साथ लेकर पुलगांव पहुंची। नाला में खोजबीन कर बोरी में भरी लाश को बाहर निकाला। उसकी पहचान कराई गई। संदीप आडिल के भाई ने कपड़े से उसकी पहचान की...
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राजनंदगांव

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Chandu Nirmalkar

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Updated: 8 Jul 2024, 7:49 AM IST

CG Crime News

CG Crime: पुलगांव थाना अंतर्गत नाला में एक लाश मिली। लाश बोरे में बंधी थी। सोमनी पुलिस ने लाश को बाहर निकाला। उसकी पहचान हुई। मर्ग कायम कर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया। साथ ही डीएनए के लिए भेजा गया।

CG Crime: सोमनी थाना प्रभारी रामेंद्र सिंह ने बताया कि संदीप आडिल (21 वर्ष) ढाबा में काम करता था। सोमनी थाना क्षेत्र से 17 जून को लापता हो गया। 21 जून को उसकी गुमशुदगी दर्ज की। घटना की जांच में मामला संदेहास्पत निकला। पतासाजी शुरु की गई। तब जानकारी हुई की उसकी हत्या की गई है।

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इस बीच मुखबिर की सूचना पर कुछ संदेहियों को पकड़ पूछताछ की गई। तब खुलासा हुआ कि चखना और दारू को लेकर विवाद हुआ। युवकों ने शराब के नशे में उसकी हत्या कर दिया। इसके बाद लाश में पत्थर बांधे और उसे बोरी में भरा। सोमनी से लाकर पुलगांव नाला में फेंक दिया। जिससे किसी को कोई सुराग न मिल सके।

CG Crime: ऐसे मिली लाश

पुलिस ने बताया कि दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की गई। दोनों आरोपियों ने हत्या करना स्वीकार किया। लाश को बोरी में बांधकर पुलगांव नाला में फेंकना बताया। पुलिस ने दोनों आरोपी को साथ लेकर पुलगांव पहुंची। नाला में खोजबीन कर बोरी में भरी लाश को बाहर निकाला। उसकी पहचान कराई गई। संदीप आडिल के भाई ने कपड़े से उसकी पहचान की।

उधारी में सिगरेट और गुटखा नहीं दिया तो मार दिया चाकू

भिलाई नशे को लेकर हुए एक और वारदात में आरेपियों को सजा मिली है। उधारी में सिगरेट और गुटखा नहीं देने पर दुकान संचालक और उसके भाई पर प्राणघातक हमला करने वाले 18 नंबर रोड केम्प-1 निवासी दीपक नेपाली (32),संतोष शर्मा उर्फ मथुरा (36) और गुरुमीतसिंह उर्फ सन्नी हंस (32) को तीन अलग-अलग धाराओं में कुल 13 साल की कठोर सजा मिली है। अपर सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार टामक ने धारा 324,34 में सभी को दो बार 3-3 साल, धारा 25 (1-ख) (ख) आयुध अधिनियम के तहत 3 साल और 27(2) आयुध अधिनियम के तहत 7 साल कठोर कैद की सजा सुर्नाई है। उन पर 3-3 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

यह घटना 24 मई 2022 की रात 11 बजे की है। अपर लोक अभियोजक अरशद खान ने बताया अभियुक्तों ने एक राय होकर सुभाष चौक केम्प-1 निवासी राम मोहन साहू और उसके भाई केजराम साहू पर हमला किया था। राममोहन पर बटनदार चाकू से वार किया था। राममोहन की डेलीनीट्स की दुकान है। अभियुक्तों को उसने उधारी में सामान देने से मना किया तो अभियुक्तों ने उसके दाहिने गाल पर चाकू से हमला कर दिया। उसका भाई केजूराम बीच बचाव करने आया तो उसे डंडे से पीटा। राममोहन की शिकायत पर वैशाली नगर पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच की और न्यायालय में चालान पेश किया। दोष साबित होने पर न्यायालय में अभियुक्तों को सजा सुनाई।