
Rajnandgaon News: राजनांदगांव के ग्राम चवेली में संचालित चूना पत्थर खदान में बिना परमिशन के अवैध उत्खनन किया गया। मामले में अपर कलेक्टर न्यायालय ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच के बाद बड़े एरिया से अवैध उत्खनन का खुलासा होने के बाद संचालक पर पौने पांच करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहीं खदान संचालक कांग्रेसी नेता मनिंदर सिंह गरचा के खिलाफ एफआईआर करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
चवेली स्थित गिट्टी खदान में कांग्रेस नेता मनिंदर सिंह गरचा द्वारा लंबे समय से अवैध उत्खनन किया जा रहा था। राज्य में कांग्रेस की सत्ता होने के दौरान शीर्ष नेताओं के संरक्षण मिलने पर संचालक द्वारा नियमों को ताक पर रखकर बेखौफ बड़े एरिया में अवैध उत्खनन किया गया। संचालक द्वारा बिना परमिशन के पत्थर तोड़ने खदान में बड़ी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ का उपयोग कर ब्लास्ट भी कराया जा रहा था। इससे ग्रामीणों को खतरा था। इस मामले की शिकायत भाजयुमो उपाध्यक्ष विवेक शर्मा के साथ ही क्षेत्र के ग्रामीणों ने की थी।
अवैध उत्खनन मामले को लेकर पत्रिका ने लगातार खबर प्रकाशन कर शासन-प्रशासन को अवगत कराया। पत्रिका की खबर बाद राज्य शासन ने इस गंभीर मामले पर संज्ञान लेते हुए जांच के निर्देश दिए थे। राजस्व व खनिज विभाग ने खदान में जांच की।
जांच में कांग्रेस नेता द्वारा चवेली स्थित निजी भूमि खसरा नंबर 4 बटा 7 रकबा 0.5260 हेक्टेयर में से 0.4080 हेक्टेयर खसरा नंबर 4 बटा 9 व 4 बटा 11 कुल रकबा 1.129 हेक्टेयर में से 0.7501 हेक्टेयर खसरा नंबर 4 बटा 10 कुल रकबा 0.2830 हेक्टेयर में से 0.1953 हेक्टेयर खसरा नंबर 4 बटा 12 रकबा 0.283 हेक्टेयर में से 1.5213 हेक्टेयर में से 1.5213में 1 लाख 10 हजार 294.25 घनमीटर चूना पत्थर उत्खनन करना पाया गया। चार रकबे में लगभग 110294.25 घन मीटर अवैध उत्खनन का खुलासा हुआ है।
पत्रिका ने चवेली खदान में अवैध खनन व बारूद से बिना परमिशन ब्लास्टिंग करने के मामले का खुलासा किया था। खदान संचालक द्वारा अवैध खनन को छिपाने खदान में मोटर पंप से पानी भर दिया गया था। खदान में पानी भरने से कुछ दिनों के लिए जांच की प्रक्रिया प्रभावित भी हुई थी।
राज्य शासन के निर्देश पर मामले की कड़ाई के साथ जांच हुई और बड़े एरिया से अवैध खनन का खुलासा होने पर संचालक मनिंदर सिंह गरचा पर उत्खनिज की रॉयल्टी 1 करोड़ 45 लाख 58 हजार 841 रुपए और खनिज की राशि 3 करोड़ 30 लाख 88 हजार रुपए यानि कुल 4 करोड़ 76 लाख 47 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। प्रतिवेदन पर ही अपर कलेक्टर न्यायालय ने छग भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (7) और खान व खनिज अधिनियम 1957 की धारा 21 के अंतर्गत आदेश जारी किया है।
इस मामले में अपर कलेक्टर न्यायालय ने संचालक गरचा के खिलाफ वैधानिक कानूनी कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी दिए हैं। अपर कलेक्टर न्यायालय से जुर्माना व कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश बाद खदान संचालक भाजपा के कुछ बड़े नेताओं के संपर्क में होने व मामला रफा-दफा कराने के प्रयास किए जाने की खबर है। फिलहाल संचालक के खिलाफ एफआईआर की तैयारी है।
चवेली स्थित चूना पत्थर खदान में अवैध उत्खनन की शिकायत पर राजस्व व खनिज विभाग द्वारा जांच की गई थी। जांच में चार खसरे में बड़े स्तर पर अवैध खनन का मामला सामने आया था। मामले को अपर कलेक्टर न्यायालय में पेश किया गया। संचालक पर पौने 5 करोड़ का जुर्माना व वैधानिक कानूनी कार्रवाई करने का फरमान जारी हुआ है।
Updated on:
27 Jul 2024 02:14 pm
Published on:
27 Jul 2024 01:57 pm

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