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मनमानी: 35 किमी. के दायरे में नियम विरूद्ध बना दिया दो टोल प्लाजा, कांग्रेस नेता ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका

ठाकुरटोला के समीप नियम विरूद्ध बनाए गए टोल प्लाजा को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट (Bilaspur High Court) में दायर की गई याचिका को लेकर सुनवाई शुरू हो गई है।

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मनमानी: 35 किमी. के दायरे में नियम विरूद्ध बना दिया दो टोल प्लाजा, कांग्रेस नेता ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका

मनमानी: 35 किमी. के दायरे में नियम विरूद्ध बना दिया दो टोल प्लाजा, कांग्रेस नेता ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका

राजनांदगांव. जिले के ठाकुरटोला के समीप नियम विरूद्ध बनाए गए टोल प्लाजा (Toll Plaza) को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका को लेकर सुनवाई शुरू हो गई है। कोर्ट के सामने टोल प्लाजा प्रबंधन ने जवाब देने के लिए समय मांगा है, जिस पर कोर्ट ने प्रबंधन को चार सप्ताह के भीतर जवाब देने का समय दिया है। जिला बस ऑपरेटर संघ के अध्यक्ष एवं कांग्रेसी नेता रईस अहमद शकील ने बताया कि ठाकुरटोला के समीप नियम विरूद्ध टोल प्लाजा बनाकर वसूली की जा रही है, जो पूरी तरह से गैर कानूनी है। शहर में टोल प्लाजा को हटाने राजनांदगांव के नागरिक सहित सामाजिक संगठनों द्वारा लंबे समय से मांग चल रही है, इसको लेकर कई बार विरोध प्रदर्शन भी किया जा चुका है।

35 किमी. के दायरे में दो टोल नाका
शकील ने बताया कि अधिवक्ता मो. हसन, आदित्यस्वरूप गुप्ता व शोभित कोष्टा के माध्यम से अहमद ने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे लेकर शुक्रवार 3 जुलाई को सुनवाई हुई। उन्होंने बताया कि टोल प्रबंधन को जवाब देना था, पर वे दे नहीं पाए और चार सप्ताह का समय मांगा है। उन्होंने यह भी बताया कि फोरलेन नियम विरूद्ध बनाया गया है। नियम के मुताबिक 60 किमी. की दूरी पर टोल टैक्स संचालित किया जा सकता है, पर यहां 35 किमी. के दायरे में दो टोल नाका संचालित हो रहा है। कुछ सालों से ठाकुरटोला में टोल प्लाजा से राजनांदगांव शहर व आसपास के गांवों में रहने वाले निवासियों को अतिरिक्त कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। ठाकुरटोला टोल प्लाजा राजनांदगांव शहर और आसपास के गांवों से लगा हुआ है।

लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है
रोजाना यहां से हजारों की संख्या में स्थानीय व आसपास के लोगों का आवागमन लगा रहा है, जबकि अंजोरा बायपास पर भी एक टोल प्लाजा संचालित है, जहां पर भी आने जाने वालों से टोल टैक्स की वसूली की जा रही है। 35 किमी. के दायरे में संचालित दो टोल प्लाजा के चलते शहर के व्यापारियों सहित बस, ट्रक आदि वाहनों को दो बार टोल टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। उन्होंने यह भी बताया कि नेशनल हाईवे शुल्क नियम 2008 के नियम 8 के अनुसार फोरलेन पर स्थापित एक टोल प्लाजा से दूसरे टोल प्लाजा की न्यूनतम दूरी 60 किमी होनी चाहिए थी, जिसके आधार पर अशोका बिल्डकॉन प्रा.लि. को टोल प्लाजा स्थापित करने ग्राम टप्पा में भूमि आबंटन भी किया गया है। जिस पर टोल प्लाजा का निर्माण न कर ठाकुरटोला में टोल प्लाजा का निर्माण किया गया है। लोगों को दोगुना आर्थिक भार वहन करना पड़ रहा है। अहमद ने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि फैसला जनहित के पक्ष में आएगा और यह राजनांदगांववासियों के लिए बड़ी जीत साबित होगी। टोल प्लाजा को हटाने के लिए महापौर हेमा देशमुख सहित अन्य जनप्रतिनिधियों का भी विशेष सहयोग मिल रहा है।