
CG News: गुरू-शिष्य के पावन परम्परा को कलंकित करने वाले शिक्षक को बर्खास्त कर दिया गया है। अपने ही स्कूली छात्रा के साथ अश्लील के चलते शिक्षा विभाग की किरकिरी भी हुई थी। शर्मनाक घटना के लिए न्यायालय से दंड पाने के बाद शिक्षक पर विभाग ने भी बड़ी कार्रवाई की है। उसका जीवन निर्वाह भत्ता भी बंद कर दिया गया है। एक सख्त संदेश देने की कोशिश की गई है।
न्यायालय एफ टीएससी ने शिक्षक कुंजबिहारी हठीले निवासी कवर्धा को बीते वर्ष दोषसिद्ध होने पर 20 साल की कठोर कारावास व एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंड़ित किया। उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप प्रमाणित होने पर धारा सी6 लैंगिंग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत दोषसिद्ध पाया गया, जिसके बाद सजा मिलने कारण शिक्षक को विभाग से बर्खास्त कर दिया गया है।
विभाग का मानना है कि ऐसे शिक्षक के कृत्य ने उसे शासकीय सेवा में रहना अशोभनीय बना देता है। यह कृत्य छह सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम03(1)(1)(1) के अंतर्गत कदाचरण की परिधि में आता है। इसलिए विभाग से सेवासमाप्ति की जाती है। उसे सजा मिलने से पहले मिल रहा जीवन निर्वाह भत्ता अंतिम भुगतान तक ही सीमित कर दिया गया है।
Published on:
30 Apr 2025 12:59 pm
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