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चाकू घोंप कर युवक की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

अपर जिला एवं सेशन न्यायालय का फैसला
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चाकू घोंप कर युवक की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

लक्ष्मणसिंह राठौड़ @ राजसमंद

साढ़े साल पहले राजनगर में युवक के पेट में चाकू घोंप कर हत्या के मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश बुलाकीदास व्यास ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। न्यायिक सूत्रों के अनुसार निदा अमरीन ने रिपोर्ट दी कि ९ जून २०१५ सुबह आठ बजे दवा लेने जा रहे उनके पति मोहम्मद शरीफ को रास्ते में रोकते हुए आरोपी नायकवाड़ी, राजनगर निवासी शाहरूख खान पुत्र अल्ताफ हुसैन शाह ने ताबड़तोड़ चाकू घोंप दिया। शाहरुख यह आरोप लगा रहा था कि उसकी बहन को भगाने में उसने मदद की है। बाद में उसे तत्काल आरके जिला अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर अदालत में चालान पेश कर दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक गोपाल कृष्ण जाट द्वारा १६ मौखिक एवं २२ दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। न्यायाधीश ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी शाहरूख को दोषी करार दिया। अदालत ने धारा ३४१ में एक माह के साधारण कारावास व पांच हजार सौ रुपए से दंडित किया। धारा ३२४ में तीन वर्ष की कैद व एक हजार रुपए अर्थदंड तथा धारा ३०२ में आजीवन कारावास व दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।