
ओवरलोडिंग पर 32 करोड़ का जुर्माना नहीं देने पर पांच हजार ट्रक काली सूची में
लक्ष्मण सिंह राठौड़ @ राजसमंद
जिले में छह माह तक करीब पांच हजार ट्रक व ट्रेलर चोरी छुपे ओवरलोड मार्बल व अन्य माल का लदान कर चलते रहे। बाद में परिवहन विभाग ने टोल प्लाजा से ओवरलोड निकले वाहनों का रिकॉर्ड खंगाला, तो अकेले राजसमंद जिले के 4 हजार 8 12 ट्रक-ट्रेलरों ने 21 हजार 6 51 ओवरलोड फेरे किए। विभाग ने 15 हजार रुपए प्रति फेरे के आधार पर 32 करोड़ रुपए जुर्माने के चालान बना दिए। जुर्माना जमा नहीं कराने पर विभाग ने सभी वाहनों को ब्लैकलिस्ट कर दिया, जिससे टैक्स, पीयूसी, फिटनेस से लेकर परिवहन संबंधी सारे कार्यों पर रोक लग गई है। कुछ ट्रक-ट्रेलर का जुर्माना तो बीस से तीस लाख रुपए तक बना है, जबकि उतनी तो वाहन की कीमत ही नहीं है। अब 31 अक्टूबर तक एनमेस्टी योजना में ओवरलोड वाहन का जुर्माना जमा करवाने पर 40 से 8 0 फीसदी तक छूट मिल सकती है।
जानकारी के अनुसार 1 अप्रेल से 30 सितम्बर तक जिले के 4 हजार 8 12 ट्रक, ट्रेलर ओवरलोड मार्बल, पत्थर व अन्य माल का परिवहन करते रहे। पविहन विभाग ने सभी टोल नाको से ओवरलोड वाहनों का रिकॉर्ड खंगाला, तो एक ही वाहन के एक माह में ओवरलोड के 10 से 15 फेरे सामने आए। सामान्य तौर पर क्षमता से अधिक लदान पर पन्द्रह हजार जुर्माने का चालान बनता है। इस पर प्रत्येक वाहन के तीन से दस दस लाख रुपए तक का ओवरलोड जुर्माना जमा नहीं होने पर परिवहन विभाग ने सभी वाहनों को ब्लैकलिस्ट कर दिया।
चालान देख वाहन संचालकों के उड़े होश
परिवहन विभाग द्वारा ओवरलोड वाहनों के जुर्माने का चालान देखकर ट्रक-ट्रेलर संचालकों के होश उड़ गए। कुछ ट्रक-ट्रेलरों की कीमत ही पांच से दस लाख है और उस पर ओवरलोड के दस से पन्द्रह लाख रुपए तक जुर्माना के चालान बनाए। इस पर ट्रक संचालकों ने परिवहन विभाग राजसमंद से लेकर जयपुर निदेशालय तक जुर्माने को लेकर शिकायत दर्ज कराई।
सात में जमा कराने पर यूं मिलेगी छूट
- 16 टन तक के सकल भार वाहनों के तीन बार ओवरलोड गुजरने पर 6 हजार और तीन से ज्यादा बार गुजरने वाले वाहन चालकों को एक माह का 9 हजार रुपए जुर्माना जमा करवाना होगा।
- 16 टन से अधिक सकल भार वाहनों के तीन बार तक 10 हजार रुपए और तीन बार से ज्यादा फेरे होने पर 15 हजार रुपए एक मुश्त जमा कराए जा सकते हैं।
जुर्माना देने पर ही होगा नवीनीकरण
जिले में करीब पांच हजार वाहन ओवरलोड चलते रहे। टोल नाकों से रिकॉर्ड निकाला और जुर्माने की गणना कर चालान काटे। सभी वाहन ब्लैकलिस्ट कर दिए हैं। 31 अक्टूबर तक जुर्माना जमा करवाने पर तय छूट मिल सकेगी, बाकी पूरा जुर्माना वसूलेंगे।
अनिल पंड्या, जिला परिवहन अधिकारी, राजसमंद
Published on:
25 Oct 2018 10:34 am
