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लोकसभा चुनाव में वाहन नहीं भेजने पर हो सकती है जेल, परिवहन विभाग ने चेताया

इस बार राजसमंद जिले में 796 वाहनों की जरूरत, परिवहन विभाग ने चेतावनी जारी कर शुरू की अधिग्रहण की कार्रवाई
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लोकसभा चुनाव में वाहन नहीं भेजने पर हो सकती है जेल, परिवहन विभाग ने चेताया

लक्ष्मणसिंह राठौड़ @ राजसमंद

लोकसभा चुनाव के लिए परिवहन विभाग द्वारा अधिग्रहित वाहन उपलब्ध नहीं कराने वाले वाहन संचालकों के विरुद्ध राजकार्य में बाधा डालने व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में मुकदमा दर्ज होने के बाद जेल की हवा खानी पड़ सकती है। इसके लिए जिला निर्वाचन विभाग ने वाहन संचालकों को चेतावनी दी जारी की है कि वे चुनाव के लिए अधिग्रहित वाहन उपलब्ध करवाए, जिसमें पेट्रोल-डीजल के अलावा किराया उपलब्ध कराया जाएगा। कोई भी व्यक्ति अपने निजी या व्यवसायिक वाहन को चुनाव कार्य में लगाने के लिए परिवहन विभाग के दस्ते से संपर्क कर सकता है।

जानकारी के अनुसार 11 अपे्रल 19 को लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के साथ ही निर्वाचन कार्य शुरू हो गया। इसके तहत सतर्कता दलों, ईवीएम तैयारी, प्रशिक्षण, निगरानी दलों व पुलिस फोर्स के लिए करीब 796 वाहनों की जरूरत है। इसमें ऑटो, टेम्पो, जीप, लग्जरी कार, ट्रक के साथ पौने तीन सौ बसें शामिल है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर परिवहन विभाग द्वारा सत्तर फीसदी वाहन अधिग्रहित कर दिए। साथ ही चालक व वाहन मालिक को निर्धारित दिवस पर जिला कलक्ट्री या पविहन विभाग पहुंचने के लिए पाबंद किया जा रहा है। अधिग्रहण के बावजूद कोई वाहन मय चालक के चुनाव कार्य के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया, तो संबंधित वाहन संचालक के विरुद्ध राजकार्य में बाधा डालने व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 167 के तहत अपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाएगा। इसके तहत एक वर्ष तक कारावास का प्रावधान है। परिवहन विभाग द्वारा सभी अधिग्रहित वाहन निर्धारित दिवस को उपलब्ध करवाने के लिए अल्टीमेटम जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि गत विधानसभा चुनाव में 17 नवंबर 19 को चार कार नहीं भेजने पर जिला पविहन अधिकारी ने श्रीनाथ ट्रेवल एजेन्सी एवं श्रीनाथ सोलीटेयर नाथद्वारा को नोटिस जारी किए।

तीन दिन प्रभावित रहेगा आवागमन
परिवहन विभाग द्वारा अधिग्रहित वाहन 26 अपे्रल से 29 अपे्रल तक चुनाव कार्य में रहेंगे। इसके तहत वाहन 26 अपे्रल शाम चार बजे राउबामावि कांकरोली के पास मैदान में पहुंचने के लिए वाहन चालक व मालिकों को पाबंद किया गया है। जिले की 276 बसें निर्धारित रूट की बजाय चुनाव में कार्य में लगने से आमजन को आवाजाही में दिक्कत होगी। इसके अलावा साढ़े चार सौ से ज्यादा कार, टैक्सी भी चुनाव कार्य में रहेंगी।

चुनाव में इन वाहनों की जरूरत
वाहन का प्रकार वाहन संख्या
जीप/कार 448
बसें 276
ट्रक 38
टाटा मैजिक टेम्पो 20
मिनी बस 14
कुल वाहन 796

स्वेच्छा से लगा सकते हैं वाहन
इस चुनाव में कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से वाहन को चुनाव में लगा सकते हैं। इसके लिए परिवहन उप निरीक्षकों से संपर्क कर सकते हैं। 70148-20801, 96728-57444, 02952-220652 पर संपर्क कर सकते हैं।

वाहन संचालक है बाध्य
लोकसभा चुनाव के लिए अधिग्रहित वाहन उपलब्ध करवाने के लिए वाहन संचालक बाध्य है। इसमें किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। वाहन उपलब्ध नहीं कराने पर राजकार्य में बाधा डालने व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में एफआईआर दर्ज कराने के स्पष्ट प्रावधान है। मुकदमा दर्ज होने के बाद एक वर्ष तक का कारावास हो सकता है।
अनिल पांड्या, जिला परिवहन अधिकारी राजसमंद