
खाप पंचायत के तुगलकी फरमान से परिवार बहिष्कृत, हुक्का-पानी बंद
राजसमंद. खाप पंचायत में कतिपय पंचों द्वारा समाज की बैठक में तुगलकी फरमान जारी कर एक परिवार को समाज से बहिष्कृत कर हुक्का-पानी बंद करने का मामला सामने आया है। पीडि़त परिवार ने एसपी को परिवार देकर रेलमगरा पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का भी आरोप लगाया है।
बामनिया कला निवासी कालू पुत्र मोहनलाल कुमावत ने गांव के शंभूलाल पुत्र मियाराम कुमावत, खेमा पुत्र धुला कुमावत, कालूराम पुत्र पेमा कुमावत, तुलसीराम पुत्र वेणीराम कुमावत, किशनलाल पुत्र रूपा कुमावत, तलोक पुत्र जालम कुमावत, तुलसीराम पुत्र वेणाजी कुमावत व अम्बालाल पुत्र मोहन कुमावत के विरुद्ध एसपी को परिवाद दिया। परिवाद में बताया कि कालूराम व तुलसीराम ग्रामसेवक होने के बावजूद द्वेषता से खाप पंचायत बिठाकर जबरन 93 हजार रुपए का दंड लगा दिया और डरा, धमकाकर 21 हजार रुपए ऐंठ लिए। अब पूरा हर्जाना नहीं चुकाने पर उसे व उसके परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिया। कुएं का पानी बंद कर दिया, जिससे खेती भी नहीं कर पा रहे हैं। समाज का कोई व्यक्ति बोलता भी नहीं है और अगर मुझे या मेरे पास से बोलेगा, तो उन्हें भी 51 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित करने की धमकी दे रखी है। एसपी ने जांच करवाकर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया।
अमानक कीटनाशी पर तीस हजार का जुर्माना
राजसमंद. लाखागुड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. लाखागुड़ा में अमानक कीटनाशी दवा बेचते हुए सहायक निदेशक कृषि विस्तार मोहनलाल भटेश्वर के निरीक्षण में पकड़े जाने के मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवगढ़ द्वारा तीन आरोपित को दोषी करार देते हुए 30 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। न्यायिक सूत्रों के अनुसार सहायक निदेशक भटेश्वर द्वारा 27 जुलाई 2005 को जीएसएस लाखागुड़ा का निरीक्षण कर कीटनाशी दवा के नमूने लिए। जांच में कीटनाशी दवा अमानक पाई गई। इस पर सहायक निदेशक भटेश्वर ने क्रय विक्रय सहकारी समिति देवगढ़ के व्यवस्थापक चन्द्रसेनसिंह, जीएसएस लाखागुड़ा के व्यवस्थापक भंवरसिंह, केमिस्ट मैसर्स सहकाी कीटनाशक दवाई फैक्ट्री झोटवाड़ा जयपुर के अजय कुमार माथुर एवं सुरेन्द्रकुमार जैन को दोषी करार देते हुए दस दस हजार रुपए के अलग अलग अर्थदंड से दंडित किया। इस पर आरोपितों द्वारा दस दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
Published on:
19 Oct 2018 11:11 am
