
पेंशनधारियों को इसबार मिलेगी बढ़ी पेंशन
अश्वनी प्रतापसिंह @ राजसमंद. वृद्ध, विधवा, परित्यकता, तलाकशुदा आदि सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वालों के लिए अच्छी खबर है, उन्हें जनवरी माह की पेंशन बढ़कर मिलेगी। समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निर्देशानुसार पेंशन नियम में संशोधन कर पेंशन राशि में वृद्धि की गई है। जिसके तहत वृद्धावस्था पेंशन के तहत 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को 750 रुपए, 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर को 1000 रुपये प्रतिमाह से भुगतान किया जाएगा। जिला कलक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने बताया कि विधवा परित्यकता एवं तलाकशुदा पेंशन के अन्तर्गत 18 वर्ष या अधिक किंतु 60 वर्ष से कम आयु की विधवा, परित्यकता, तलाकशुदा पेंशनर को 500 रुपए प्रतिमाह, 60 वर्ष या अधिक किंतु 75 वर्ष से कम को 1000 रुपये प्रतिमाह तथा 75 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की विधवा, परित्यकता, तलाकशुदा पेंशनर को 1500 रुपए प्रतिमाह से भुगतान किया जाएगा। यह संशोधित भुगतान माह जनवरी की पेंशन भुगतान देय फरवरी 2019 से प्रभावी होगा।
आवेदन पत्रों का निस्तारण समय पर करने के निर्देश
जिला कलक्टर अरविन्द कुमार पोसवाल ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनांतर्गत वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांगजन पेंशन योजना को 15 अगस्त से ऑनलाइन किया जा चुका है तथा दो अक्टूबर 2017 के पश्चात् सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जा रहा है। प्राप्त आवेदन के प्रमाणीकरण जांच का कार्य तहसीलदार, आयुक्त, अधिशासी अधिकारी, नगरनिकाय द्वारा 30 दिवस में, स्वीकृति का कार्य उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी द्वारा 15 दिवस मेें और भुगतान कार्य कोषाधिकारी, उपकोषाधिकारी द्वारा 45 दिवस में करवाया जाना आवश्यक है। इस प्रकार ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि से भुगतान की कार्यवाही किए जाने के लिए 90 दिवस की कालावधि निर्धारित की गई है। जिला कलक्टर ने जिले के सभी उपखण्ड अधिकारियों, विकास अधिकारियों, कोषाधिकारी, नगरनिकायों से संबंधित अधिकारियों व तहसीलदारों को निर्देश दिए हैं कि वे सामाजिक सुरक्षा पेंशन से संबंधित आवेदन पत्रों का शीघ्र निस्तारण करें एवं पेंशन लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन कराते हुए समय पर पेंशन राशि का भुगतान करें। निर्धारित समयावधि में प्राप्त आवेदन पत्र का निस्तारण नहीं होने पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
Published on:
17 Jan 2019 01:08 pm
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