26 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English
icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Rajasthan News : खाद्य कारोबारियों के लिए लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, नहीं तो होगी सजा

Rajasthan News : चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। खाद्य कारोबारियों के लिए लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन कराना अब अनिवार्य है। निरीक्षण में रजिस्ट्रेशन न मिलने पर कार्रवाई होगी।

2 min read
Google source verification
Rajasthan Rajsamand Food Traders License and Registration is mandatory Otherwise they will be Punished

फाइल फोटो

Rajasthan News : राजसमंद जिले में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की पालना सुनिश्चत करने के लिए सभी खाद्य कारोबारियों को अपने प्रतिष्ठान का नियमों के अनुसार खाद्य लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है। विभाग की ओर से नियमित अभियान संचालित कर प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जा रहा है, इसमें लाईसेंस या रजिस्ट्रेशन नहीं मिलने पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

वार्षिक टर्नओवर 12 लाख से अधिक तो लेना होगा लाईसेंस

राजसमंद सीएमएचओ डॉ. हेमन्त कुमार बिन्दल ने बताया कि अधिनियम के तहत खाद्य कारोबारियों में किराणा स्टोर, रिटेल, हॉलसेल, डीस्ट्रीब्यूटर, निर्माणकर्ता, ट्रांसपोर्टर, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, कैफे, मिठाई विक्रेता, डेयरी एवं डेयरी सामग्री, फलों के रस के प्रतिष्ठान, फल विक्रेता, सब्जी विक्रेता, हलवाई, केटरींग सर्विसेस, मोबाईल फूड वैंडर्स, कैंटीन, फूड सप्लीमेंट विक्रेता, पानी के कैंपर सप्लायरर्स को नियमानुसार खाद्य लाईसेंस या रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। जिन खाद्य व्यापारियों का वार्षिक टर्नओवर 12 लाख से कम है, उनको रजिस्ट्रेशन करवाना है तथा जिन खाद्य व्यापारियों को वार्षिक टर्नओवर 12 लाख से अधिक है उन्हे लाईसेंस लेना अनिवार्य है।

यह भी पढ़ें -

Holiday : 17 सितम्बर को इस जिले में रहेगा अवकाश, कलक्टर ने जारी किए आदेश

लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन

राजसमंद सीएमएचओ डॉ. हेमन्त कुमार बिन्दल ने बताया कि लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन है। जिसे खाद्य कारोबारकर्ता खाद्य स्वयं अथवा ई मित्र के माध्यम से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की वेबसाइट पर जा कर कर सकता है। खाद्य कारोबारकर्ता वेबसाइट पर जाकर 1 से 5 वर्ष तक के लिए उचित शुल्क ऑनलाइन जमा करवा कर आवेदन कर सकता है।

12 हजार से अधिक को लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन जारी

वर्तमान में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत विभाग की ओर से 12578 खाद्य कारोबारियों को खाद्य लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन जारी किए हैं। विभाग की टीम की ओर से निरीक्षण के दौरान खाद्य लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नहीं पाए जाने पर संबंधित खाद्य कारोबारकर्ता पर अधिनियम में जुर्माना या अधिकतम 6 माह की सजा का प्रावधान है।

यह भी पढ़ें -

Public Holiday : राजस्थान के इन 11 जिलों के 16 नगरीय निकायों में 5 सितम्बर को रहेगा सार्वजनिक अवकाश