
राजसमंद. पोक्सो न्यायालय की न्यायाधीश ने शनिवार को 12 साल की नाबालिग के साथ बलात्कार करने के आरोपी को आजीवन कारावास और 20 हजार जुर्माने से दंडि़त किया। उक्त मामले की पूरी सुनवाई तीन माह में पूरी कर आरोपी को सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक राजेश पालीवाल ने बताया कि राजनगर थाने में पीडि़ता के पिता ने रिपोर्ट में बताया था कि वह 5 नवम्बर 2024 को दिन में काम से बाहर गांव आया हुआ था। उसके पड़ौसी ने फोन पर बताया कि उसकी बेटी घर पर रो रही है। पिता जब घर पहुंचा तो पुत्री ने बताया कि दिनेश ने गंदा काम किया और रोने पर मुंह दबाया और जान से मारने की धमकी भी दी।
इस पर राजनगर थाने के तत्कालीन वृत निरीक्षक योगेश चौहान ने मामले की जांच कर आरोप पत्र पोक्सो न्यायालय में पेश किया। इसके साथ ही डीएनए और एफएसएल रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। पीडि़ता और सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक पालीवाल ने 15 गवाह व 20 दस्तावेज प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पोक्सो न्यायालय की न्यायाधीश पूर्णिमा गौड़ ने आरोपी दिनेश (25) को दोषसिद्ध घोषित करते हुए आजीवन कारावास व 20 हजार के जुर्माने की सजा से दंडि़त किया। उल्लेखनीय है कि तीन माह में ही न्यायालय ने सुनवाई पूरी कर आरोपी को सजा से दंडि़त किया है।
Updated on:
20 Apr 2025 11:48 am
Published on:
20 Apr 2025 11:47 am
बड़ी खबरें
View Allराजसमंद
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग
