Abdullah Azam fined Rs 4.64 crore: सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। जमीन की खरीद में स्टांप शुल्क चोरी के मामले में डीएम कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए 4.64 करोड़ रुपये का जुर्माना और डेढ़ फीसदी ब्याज सहित रकम जमा करने का आदेश दिया था। तय समय में भुगतान न होने पर अब उनके खिलाफ आरसी (रिकवरी सर्टिफिकेट) जारी कर दी गई है।
जारी की गई आरसी को अब तहसील प्रशासन को भेज दिया गया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जुर्माना और ब्याज की पूरी रकम शीघ्र वसूल की जाए। मामला वर्ष 2021-22 में घाटमपुर-बेनजीर क्षेत्र में खरीदी गई जमीनों से जुड़ा है, जहां अब्दुल्ला आजम ने चार अलग-अलग रकबे खरीदे थे।
इन जमीनों की रजिस्ट्री में स्टांप शुल्क चोरी की शिकायत सामने आई थी। वर्ष 2023 में तत्कालीन एसडीएम ने इस संबंध में डीएम को रिपोर्ट भेजी थी, जिसके बाद डीएम कोर्ट में मामला दर्ज हुआ और सुनवाई शुरू हुई।
करीब एक साल चली सुनवाई के बाद डीएम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2025 को फैसला सुनाया। कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम को तीन अलग-अलग जमीन सौदों में स्टांप शुल्क चोरी का दोषी पाया और कुल 4.64 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही, एक महीने के भीतर डेढ़ फीसदी ब्याज के साथ राशि जमा करने के आदेश दिए गए।
निर्धारित समयसीमा के बीत जाने के बावजूद अब्दुल्ला आजम की ओर से रकम जमा नहीं की गई। इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए आरसी जारी कर दी। अब तहसील प्रशासन के माध्यम से जुर्माना और ब्याज की वसूली की जाएगी।
इस मामले पर प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) प्रेम किशोर पांडे ने बताया कि कोर्ट के आदेश का पालन न होने पर प्रशासन ने आरसी जारी की है। तहसील प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जुर्माना राशि ब्याज सहित जल्द वसूल की जाए।
Published on:
12 Jun 2025 09:01 am