
Abdullah Azam Khan
Abdullah Azam Khan: सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam Khan) को एमपी-एमएलए कोर्ट से जमानत मिल गई है। 16 अगस्त को सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह फैसला दिया। लेकिन फिलहाल वो जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। जेल से निकलने के लिए उनकी राह में अभी कानूनी अड़चनें बाकी हैं।
16 अगस्त को एमपी-एमएलए कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam Khan) को नदी की जमीन खरीद-फरोख्त मामले में जमानत दे दी है। लेकिन जमानत मिलने के बावजूद अब्दुल्ला आजम को जेल से बाहर आने के लिए अभी और इंतजार करना होगा। सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को नदी की जमीन की खरीद-फरोख्त कर अवैध प्लाटिंग करने के आरोप में एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट से जमानत मिल गई। बावजूद इसके अभी वह जेल में ही रहेंगे।
आजम पक्ष से जुड़े अधिवक्ताओं की मानें तो अभी अब्दुल्ला आजम खान (Abdullah Azam Khan) को और भी मुकदमें में जमानत चाहिए। उनके खिलाफ कोतवाली में दर्ज नगर पालिका की स्वीप मशीनों की जौहर विश्वविद्यालय परिसर से बरामदगी के केस में जमानत मिलना बाकी है।
इस केस में वह जमानत के लिए हाईकोर्ट जा चुके हैं और वहां जमानत अर्जी विचाराधीन है। वहां से जमानत मिलने के बाद ही वह बाहर आ सकते हैं। उधर, अब्दुल्ला आजम खान (Abdullah Azam Khan) के अधिवक्ता जुबैर अहमद खान ने लेख बताया कि यदि किसी अन्य मुकदमें में जमानत मिलना बाकी हो या कोई नया केस दर्ज न हो तो अब्दुल्ला जेल से बाहर आ सकते हैं।
Published on:
19 Aug 2024 08:31 am
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