
सीतापुर जेल से रिहाई के बाद एक बार फिर समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान बेटे अब्दुल्ला आजम खान के साथ कोर्ट में पेश हुए। एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में शनिवार को अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र और दो पासपोर्ट के मामले में पेशी थी। वह रामपुर में घर से सीधे बेटे के साथ कोर्ट पहुंचे। इस दौरान उनके साथ समर्थकों की भी भारी भीड़ मौजूद रही। कोर्ट में सुनवाई के दौरान काफी बहस बाजी हुई। जिसके बाद कोर्ट ने दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में अगली सुनवाई के लिए 26 मई की तारीख दी है। जबकि दो पासपोर्ट के मामले में 30 मई की अगली तारीख लगाई है।
दरअसल, आजम खान शुक्रवार को ही पूरे 814 दिन बाद जेल से रिहा होकर रामपुर पहुंचे हैं। उनके खिलाफ कुल 89 मुकदमे दर्ज हैं। इन्हीं में से दो मुकदमों में शनिवार को कोर्ट में सुनवाई हुई है। रिहाई के अगले दिन ही कोर्ट पहुंचे आजम खान की एक झलक पाने के लिए समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। समर्थकों का अभिभादन स्वीकार करने के बाद आजम खान बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ सीधे कोर्ट रूम पहुंचे। जहां उनकी अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र और दो पासपोर्ट के मामले में सुनवाई होनी थी।
बेल मिली है, बरी नहीं हुए : आकाश सक्सेना
बता दें कि भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने आजम खान और उनके परिवार के खिलाफ तीन मुकदमे दर्ज कराए थे। इनमें जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम के अलावा उनकी पत्नी पूर्व सांसद डॉ. तजीन फातिम और बेटे अब्दुल्ला आरोपी हैं। जबकि पैन कार्ड मामले में आजम और अब्दुल्ला आरोपी हैं। इसके अलावा पासपोर्ट के मुकदमे में अकेले अब्दुल्ला आजम को आरोपी बनाया गया है। शनिवार को दो जन्म प्रमाण पत्र और दो पासपोर्ट मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान वादी बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने कहा कि उनकी लड़ाई आगे भी मजबूती से जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि आजम खान को बेल मिली है, वह अभी बरी नहीं हुए हैं।
साढ़े 12 बजे बेटे के साथ कोर्ट पहुंचे आजम खान
आजम खान बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ दोपहर साढ़े बारह बजे कोर्ट पहुंचे। जन्म प्रमाण पत्र मामले में हाजिरी लगाई। इसके बाद एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में डूंगरपुर मामले के एक मुकदमे में भी हाजिरी लगाने पहुंचे। दोनों कोर्ट में हाजिरी लगाने के बाद आजम बेटे के साथ वापस लौट गए। कोर्ट ने दो पासपोर्ट के मामले में अगली सुनवाई के लिए 30 मई की तारीख दी है। जबकि दो जन्म प्रमाणपत्र के मामले में 26 मई को सुनवाई के आदेश दिए हैं।
Published on:
21 May 2022 05:05 pm
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