
Azam Khan Bail: आजम खान को मिली बड़ी राहत! Image Source - Social Media 'X'
Azam Khan bail allahabad high court dungarpur case: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को आखिरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। डूंगरपुर प्रकरण से जुड़े एक मामले में हाईकोर्ट ने आजम खान को जमानत दे दी है। कोर्ट ने इस मामले में सह-आरोपी ठेकेदार बरकत अली को भी जमानत दे दी है। लंबे समय से जेल में बंद सपा नेता के लिए यह फैसला एक बड़ी राहत साबित हुआ है।
12 अगस्त को हुई सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आजम खान ने रामपुर एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट से मिली 10 साल की सजा को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल की थी। इसी मामले में ठेकेदार बरकत अली, जिन्हें 7 साल की सजा मिली थी, ने भी हाईकोर्ट में अपील की थी। दोनों ने अपनी अपील लंबित रहने तक जमानत की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने आज फैसला सुनाया।
30 मई 2024 को रामपुर की एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट ने इस मामले में कड़ा फैसला सुनाया था। अदालत ने आजम खान को 10 साल कैद और बरकत अली को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद दोनों आरोपियों ने इस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। फिलहाल हाईकोर्ट ने दोनों को जमानत देकर बड़ी राहत दी है।
डूंगरपुर प्रकरण में अबरार नामक व्यक्ति ने अगस्त 2019 में गंज थाना रामपुर में शिकायत दर्ज कराई थी। उसका आरोप था कि दिसंबर 2016 में आजम खान, रिटायर्ड सीओ आले हसन खान और ठेकेदार बरकत अली ने मिलकर उसके साथ मारपीट, घर में तोड़फोड़ और जान से मारने की धमकी दी थी। इतना ही नहीं शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया था कि आरोपियों ने उसका मकान भी गिरा दिया था।
शिकायतकर्ता अकेला नहीं था। डूंगरपुर बस्ती के कई लोगों ने उस समय बस्ती खाली कराने के नाम पर लगभग 12 मुकदमे दर्ज कराए थे। इनमें लूटपाट, चोरी, मारपीट और अन्य गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज हुए थे। इन्हीं मामलों के आधार पर विशेष कोर्ट ने मई 2024 में सजा सुनाई थी। हालांकि अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने आजम खान और बरकत अली को जमानत दे दी है।
समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान पर अब तक 100 से अधिक मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। अधिकांश मामले सपा सरकार जाने के बाद उनके खिलाफ दर्ज किए गए थे। जेल में लंबे समय से बंद आजम खान को हाईकोर्ट से मिली यह जमानत उनके लिए एक राजनीतिक और व्यक्तिगत राहत मानी जा रही है।
Published on:
10 Sept 2025 04:45 pm
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