
सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान
सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान को हेट स्पीच मामले में बड़ी राहत मिली है। रामपुर के सेशन कोर्ट ने आजम खान को बरी कर दिया है। बता दें कि 7 अक्टूबर 2022 को रामपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट यानी मजिस्ट्रेट ट्रायल से आजम खान को 3 वर्ष की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी विधायकी चली गई थी।
इसी मामले रामपुर के विशेष एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आजम खान को बरी कर दिया। इसके बाद अब अब वादी का बयान भी सामने आया है। वादी का कहना है कि डीएम के दबाव में आ करके आजम खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।
यह भी पढ़ें: Amroha News: 35 लाख खर्च करके शादी की, ससुराल वाले 20 लाख और मांग रहे, राजस्थान से घायल अवस्था में बेटी को लाए परिजन
“मैंने तहरीर दी, वो जिला निर्वाचन अधिकारी के दबाव में लिखवाई”
सपा नेता आजम खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने वाले अधिकारी अनिल चौहान ने कोर्ट में बयान दिया है कि, ‘जो मैंने तहरीर लिखवाई थी, वो जिला निर्वाचन अधिकारी के दबाव में लिखवाई थी। जिसके बाद कोर्ट की तरफ से सुनाये गए ऑर्डर में लिखा है कि, ‘अगर DM के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी की थी तो वे खुद उचित कार्रवाई कर सकते थे। उन्होंने खुद ऐसा न करके अनिल चौहान पर दबाव डालकर ये मुकदमा दर्ज करवाया।’
मामला क्या था?
साल 2019 में आजम खान ने रामपुर से लोकसभा का चुनाव का लड़ा था। इस दौरान उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन और भड़काऊ भाषण देने के कई मामले दर्ज हुए थे। ऐसे ही एक मामले में रामपुर MP/MLA कोर्ट ने आजम को 3 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद आजम की विधानसभा सदस्यता चली गई थी। जिसके बाद चुनाव में वहां BJP के आकाश सक्सेना विधायक बने हैं।
Updated on:
26 May 2023 06:27 pm
Published on:
26 May 2023 06:25 pm
बड़ी खबरें
View Allरामपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग
