
रामपुर। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और रामपुर सांसद आजम खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल, एडीजे 9 की कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए आजम खान पर चल रहे दो मुकदमों में जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। ये जमानत उन्हें यतीमखाने की जमीन पर बसे लोगों को उजाड़ने, उनके घर मे घुसकर लूटपाट मचाने और उनके घर के जेवर, नगदी आदि को लूटपाट करने मामले में मिली है।
बता दें कि सांसद आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा व उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ दर्ज मुकदमों के कई केसों में जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी। इनमें से दो मुकदमों में सुनवाई हुई, जबकि अन्य मामलों में कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगी। उधर, आजम खान के वकील की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने दो मामलों में जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है।
गौरतलब है कि आजम खान पर आरोप है कि सपा शासनकाल के दौरान उन्होंने अपनी सत्ता के रसूख से यतीम खाने पर बसे दर्जनों लोगों को उजाड़ दिया। उनके घरों को खाली कर दिया। उनके जानवरों को खोल कर ले गए। साथ ही घर में रखी नकदी, जेवर आदि को लूटकर ले गए। जिसमें समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान और कई समाजवादी पार्टी के नेताओं पर भी मुकदमा दर्ज हुआ था।
Updated on:
17 Mar 2020 06:26 pm
Published on:
17 Mar 2020 06:24 pm
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