
Abdullah Azam News: आपको बतादें कि कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के द्वारा दो गवाहों को दोबारा बुलाने का प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए अंतिम बहस के लिए 3 अक्टूबर की तारीख फाइनल की है।
भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में गंज थाने में सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो जन्म प्रमाणपत्र होने का मामला दर्ज कराया था। जिसमें सपा नेता आजम खां और उनकी पत्नी डॉ0 तंजीन फात्मा को भी आरोपी बनाया गया था।
यह मामला एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट में विचाराधीन है। अब्दुल्ला आजम की ओर से इस मामले में मुकदमे के वादी और शहर विधायक आकाश सक्सेना, मुकदमे के विवेचक नरेंद्र त्यागी को दोबारा गवाही के लिए बुलाने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। जिस पर कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस हुई। बहस के बाद शनिवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया।
अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी और वादी के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि अब्दुल्ला आजम द्वारा गवाहों को दोबारा बुलाने का प्रार्थना पत्र कोर्ट ने खारिज कर दिया है। साथ ही अब्दुल्ला आजम के एक और प्रार्थना पत्र को निस्तारित कर दिया। कोर्ट ने अंतिम बहस के लिए 3 अक्टूबर की तारीख तय की है। वहीं दूसरी ओर अब्दुल्ला के दो पैन कार्ड के मामले में कोर्ट ने सुनवाई के लिए 11 अक्टूबर की तारीख तय कर दी है।
Published on:
01 Oct 2023 10:29 am
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