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रामपुर में भ्रामक जानकारी देने पर होटल मैनेजमेंट पर लगा दो लाख जुर्माना, प्रशासन ने कसा शिकंजा

Rampur News: यूपी के रामपुर के विधिक माप विज्ञान विभाग ने ओयो होटल्स एंड होम्स प्राइवेट लिमिटेड पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। विभाग के अनुसार, कंपनी पर यह दंड भ्रामक जानकारी देने और मानकों का उल्लंघन करने के कारण लगाया गया है।

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Rampur hotel management fined 2 lakh for providing misleading information

रामपुर में भ्रामक जानकारी देने पर होटल मैनेजमेंट पर लगा दो लाख जुर्माना

Rampur News Today: रामपुर के विधिक माप विज्ञान विभाग ने ओयो होटल्स एंड होम्स प्राइवेट लिमिटेड पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जांच में सामने आया कि ओयो की वेबसाइट पर होटल के कमरों का साइज वर्ग फीट में दिखाया जा रहा था, जो कि विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 की धारा 11/29 का उल्लंघन है।

जानें पूरा मामला

विभागीय अधिकारी मनोज कुमार ने कंपनी के निदेशकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। कंपनी ने नोटिस का जवाब दिया, लेकिन विभाग ने इसे अस्वीकार कर दिया। दूसरी बार भेजा गया जवाब भी संतोषजनक नहीं पाया गया, जिसके बाद कंपनी की लीगल सेल ने व्यक्तिगत सुनवाई की मांग की।

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ऑनलाइन जुर्माना जमा किया

एक प्रतिष्ठित लॉ फर्म के साथ कंपनी की लीगल सेल ने अपना पक्ष रखा, लेकिन विभाग ने उनकी दलीलों को खारिज कर दिया और कंपनी को अंतिम नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया गया। इसके बाद कंपनी ने यूपी राजकोष में ऑनलाइन जुर्माना जमा कर दिया।