
समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और विधायक आजम खान को हेट स्पीच मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अदालत ने उन्हें तीन धाराओं में दोषी करार दिया है। कुछ ही देर में अदालत आजम खान को सजा सुनाएगी। बता दें कि 2019 में लोकसभा चुनाव में आजम खान के खिलाफ हेट स्पीच का केस दर्ज किया गया था।
दरअसल, रामपुर के मिलक थाना में आजम खान के विरूद्ध 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोप था कि भाषण के दौरान आजम खान ने कहा था कि मोदी जी आपने हिंदुस्तान में ऐसा माहौल बनाया है कि मुसलमानों का जीना दूभर है। कांग्रेस का उम्मीदवार वह सिर्फ मुसलमानों में वोट नहीं मांगे कुछ हिंदुओं के वोट भी मांगे। सारे दिन मुस्लिमों के वोट मांग रहे हो ताकि वोट काटकर भाजपा को जिताया जा सके।
तीन साल तक की हो सकती है सजा
बता दें कि हेट स्पीच में आजम ने न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बल्कि रामपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी के खिलाफ भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। यहां यह भी बता दें कि हेट स्पीच के मामले में आजम खान दोषी करार दिए जा चुके हैं। अदालत अब उन्हें तीन साल तक की सजा सुना सकती है।
Published on:
27 Oct 2022 02:35 pm
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